समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा में मिठाई के फेमस दुकानदार रामकिशन गुप्ता उर्फ बासू बाबा को अदालत ने आज जेल भेज दिया। दरअसल, अदालत ने 9 साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
9 साल पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाई सजा, 5 साल जेल, जुर्माना
बताया जाता है कि दुकानदार बासू घरेलू गैस सिलेंडरों से दुकान का काम करता रहा है। इसी शिकायत को लेकर उसके खिलाफ 21 अगस्त 2009 को शहर कोतवाली में 3/7 वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
ये भी पढ़ेंः बांदा में महिला की प्रसव के बाद मौत, जमकर बवाल-हंगामा, महिला सीएमएस के खिलाफ होगी जांच
इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए राम किशन गुप्ता उर्फ बासू बाबा को पांच साल की कैद और 25 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में महाभियोजन अधिकारी राकेश कुमार ने 7 गवाह पेश किए थे। गवाहों की सुनवाई के बाद न्यायायलय ने अपना फैसला सुनाया। इसके बाद पुलिस ने बासू को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।