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भदोही के भाजपा विधायक पर बेटे-पिता समेत दर्ज होगा मुकदमा

भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी। (फाइल फोटो)

समरनीति न्यूज, भदोही : जिले में भाजपा विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी के खिलाफ अदालत ने फर्जी अनुबंध तैयार कर सरकार से अनुदान लेने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश एक व्यक्ति की याचिका पर दिए गए हैं। बताते हैं कि मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इस मामले में विधायक के पिता, बेटे और भाई समेत कुल छह आरोपी बनाए गए हैं।

पड़ोसी द्वारा दाखिल याचिका पर अदालत ने दिए मुकदमे के आदेश 

दरअसल, विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी पर उनके पड़ोसी कृष्णानंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जमीन का फर्जी अनुबंध तैयार कर कन्या विद्यालय के लिए यूपी सरकार से 20 लाख का फर्जी अनुदान लिया है। आरोप है कि यह जमीन विधायक के नाम थी ही नहीं। फिर भी उसे अपना दिखाया गया। मामला पुराना है लेकिन अब इसपर कार्रवाई हो सकती है।

पिता और बेटे समेत छह को बनाया गया आरोपी

मामले में विधायक के अलावा उनके पिता, बेटे और भाई समेत कुल छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। याचिका दायर करने वाले ग्राम चुगना थाना सुरियावां निवासी कृष्णानंद तिवारी का आरोप है कि जिस जमीन को विधायक ने कन्या विद्यालय के लिए सरकार को 2008 में रजिस्ट्री की थी वह जमीन विधायक के नाम है ही नहीं।

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यह जमीन सहखातेदारों के नाम दर्ज है जिसमें विधायक के पिता विक्रमादित्य त्रिपाठी का भी शेयर है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक और उनके बेटे ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन कन्या विद्यालय के लिए सरकार को रजिस्ट्री करके अनुदान ले लिया। विधायक का यह पुराना कारनामा सरकार की किरकिरी करा सकता है क्योंकि विपक्ष को बैठे-बिठाए ऊंगली उठाने का एक मुद्दा मिल जाएगा।

क्या कहना है विधायक का  

मामले में विधायक रविंद्र त्रिपाठी ने कहा है कि मामला उनकी पैतृक जमीन का है जो कि उनके पिता के नाम पर थी। इसलिए उसमें उनका भी पूरा हक है। विधायक श्री त्रिपाठी ने कहा है कि पैतृक जमीन पर विद्यालय का निर्माण कराया गया है। कहा कि बंटवारे का मामला न्यायालय में चल रहा है।