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लखनऊ में धारा 144 : सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, नमाज और पूजा पर रोक

Section 144 imposed in Lucknow : Prohibition on sacrifice, namaz and worship in public places
प्रतीक फोटो।

समरनीति न्यूज, लखनऊ : राजधानी लखनऊ में आज आगामी त्यौहारों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने धारा 144 लागू करने के साथ ही कई खास निर्देश भी दिए हैं। कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। साथ ही मंदिर-मस्जिद में नियमों के अनुसार ही लाउडस्पीकर बज सकेंगे।

बकरीद को लेकर सुरक्षा सख्त

किसी भी तरह से जुलूस पर पूरी तरह रोक लगी रहेगी। 10 जुलाई को बकरीद को देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। विधानसभा के आसपास 1 किमी के दायरे में ट्रैक्टर, ट्राली, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ और सिलेंडर व कोई हथियार का आवागमन बाधित रहेगा। 10 तक कोई भी व्यक्ति छत या घर के आसपास पत्थर-ईंट तथा सोडावाटर की बोतलें इकट्ठा नहीं कर सकेगा।

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