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बांदा में खनिज अधिकारी के खिलाफ मारपीट, धमकी और एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा, 5 और आरोपी

शैलेंद्र सिंह, बांदा खनिज अधिकारी।

समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में विवादों से घिरे रहने वाले जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह फिर चर्चा में हैं। खनिज अधिकारी समेत पांच लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न, धमकी देने तथा एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताते चलें कि शैलेंद्र सिंह का बांदा में कार्यकाल काफी चर्चित रहा है, इनके द्वारा भाजपा विधायक ब्रजेश प्रजापति के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं जिले में अवैध खनन के बदस्तूर चलते सिलसिले में भी इनकी भूमिका को लेकर आरोप लगते रहे हैं। अब एक बार फिर खनिज अधिकारी चर्चा में हैं। खनिज अधिकारी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट व मारपीट, धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।

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बताया जाता है कि बिसंडा थाना क्षेत्र के मिलाथू गांव के अरुण कुमार वर्मा पुत्र गंगाराम ने विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की अदालत में अर्जी देकर कार्रवाई की मांग की थी। न्यायालय के आदेश पर शनिवार की देर रात शहर कोतवाली पुलिस ने खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह समेत पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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वादी अरुण वर्मा का कहना है कि बीती 5 अक्टूबर को वह डंप बालू की अनुमति लेने के लिए गया था। वहां खनिज अधिकारी सिंह ने उससे पैसा मांगा और इंकार करने पर गालियां देते हुए मारापीटा। साथ ही उसे जातिसूचक शब्दों के साथ उसे अपमानित भी किया। वादी का कहना है कि इसके बाद खनिज अधिकारी ने अपने कमरे में बैठे चार अन्य लोगों से उसे धक्के मारकर कमरे से बाहर भगा दिया।

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रिपोर्ट में वादी ने कहा कि ये चारों लोग बालू माफिया थे। पीड़ित का कहना है कि अपनी शिकायत करने के लिए उसने पहले पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ तो अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद अदालत के आदेश पर खनिज अधिकारी शैलेंद्र समेत पांच अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147 (उपद्रव-बलवा) तथा 323, 504 तथा एसीएसटी एक्ट की धारा 3/2, 5,क के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है।

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