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Hate Speech : सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-नफरत फैलाने वालों पर FIR का इंतजार न करें, स्वत: संज्ञान लें

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली : Hate Speech नफरत फैलाने वाले बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं, यह चिंता का विषय है। कहा कि इस तरह के बयान (अभद्र भाषा) परेशान करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण हैं। बताते चलें कि हाल ही में कई नेताओं और धर्मगुरुओं के नफरत फैलाने वाले बयान सामने आए हैं।

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा..

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने और डराने के कथित खतरे को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को इस मामले में एक नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकारें और पुलिस अधिकारी, ऐसे मामलों में औपचारिक शिकायतों का इंतजार किए बिना स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना मानी जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल मौजूद रहे। जस्टिस ह्रषिकेश रॉय ने मामले में कहा कि ऐसे बयान काफी परेशान करते हैं।

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