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चौंकाने वाला खुलासाः चुनावी साल में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री में 62 फीसदी बढ़ोत्तरी

चौंकाने वाला खुलासाः चुनावी साल में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री में 62 फीसदी बढ़ोत्तरी

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समरनीति न्यूज,डेस्कः चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने हाल में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। माकपा ने एक अलग याचिका में इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। चूंकि मामला अभी कोर्ट में है तो इसका खूब फायदा उठाया जा रहा है। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री में 62 प्रतिशत का जोरदार उछाल आया है। पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता ने मांगी थी जानकारी  सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी से पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पिछले साल की तुलना में करीब 62 प्रतिशत बढ़ गई है। साल 2019 में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 1,700 करोड़ रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे हैं। यह आरटीआई पुणे के विहार दुर्वे ने डाला था और जानकारी मांगी थी।...
बड़ी खबरः लंबे समय बाद अब आरटीआई के दायरे में बीसीसीआई

बड़ी खबरः लंबे समय बाद अब आरटीआई के दायरे में बीसीसीआई

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली: लंबे समय बाद ही सहीं, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि बीसीसीआई भी आरटीआई के दायरे में होगा। इस संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश जारी किए हैं। सीआईसी ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत काम करेगा। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने बीसीसीआई को दिए 15 में व्यवस्था तैयारी के निर्देश  साथ ही देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होगा। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने आरटीआई प्रावधान के अंतर्गत बीसीसीआई को 15 दिन के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश बीसीसीआई के अध्यक्ष व सचिव के अलावा प्रशासकों की समिति को दिए गए हैं। ये भी पढ़ेंः हमने सीता के पति की चिंता को भेजा, प्रधानमंत्री नीता के पति की चिंता करने लगे- तोगड़िया उन्होंने जरूरी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक सार्वजनक...
आरटीआई न देने वाले प्रदेश के 19 अधिकारियों पर सूचना आयुक्त का डंडा, 4 लाख 60 हजार अर्थदंड

आरटीआई न देने वाले प्रदेश के 19 अधिकारियों पर सूचना आयुक्त का डंडा, 4 लाख 60 हजार अर्थदंड

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समरनीति न्यूज, लखनऊः आरटीआई देने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को अबकी बार तगड़ी मार सहनी पड़ी है। प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूबेभर के 19 अफसरों पर सूचना न देने पर 4 लाख 60 हजार का अर्थदंड ठोका है। इन सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा है कि अफसरों को 30 दिन के अंदर सूचना देना, अनिवार्य है। कहा कि जिन अधिकारियों ने सूचना देने में देरी की है और जान-बूझकर वादी को परेशान किया है, उनको आदेश दिया गया है कि पीड़ित वादी को क्षतिपूर्ति भी दी जाए। प्रदेशभर के ऐसे अधिकारियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अफसर बड़े संख्या में शामिल हैं। इन अधिकारियों पर गिरी गाज -  अधिशासी अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. बिजनौर पर 25,000 रूपए।  जिला परिवहन अधिकारी, सम्भल पर 10,000 रूपए।  वस्त्र निरीक्षक (हथकरघा) विकास भवन,...