Wednesday, May 15सही समय पर सच्ची खबर...

करनी का फलः रेप के आरोपियों को सात साल कैद और अर्थदंड

समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में छह साल पुराने रेप के मामले में आरोपियों को दोषि करार देते हुए अदालत ने 7 साल की कैद और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड ना भरने पर इनको छह माह की अतिरिक्त जेल होगी। बताया जाता है कि मध्यप्रदेश के रायसेन जिले की महिला ने बांदा के मटौंध थाने में वर्ष 2012 में खुद के साथ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

2012 में जिले के मटौंध थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात  

महिला का आरोप था कि मटौंध के एक गांव निवासी उत्तम पुत्र दीनदयाल से एक मंदिर में उसने प्रेमविवाह किया था। शादी के डेढ़ साल बाद उसका पति कमाने के लिए बाहर चला गया था। इस दौरान वह अपने मायके में रहने लगी थी।

ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आईपीसी की धारा-497, शादी के बाहर के संबंध अपराध नहीं 

इसी बीच मटौंध के मरौली गांव निवासी उत्तम ने उसे बहाने से गांव बुलाया। ट्रेन से उस समय वह आधी रात को बांदा स्टेशन पर उतरी थी। इसी दौरान वहां मिले बबलू पुत्र रामशरण व जय विजय पुत्र रामसजीवन उसे बहला-फुसलाकर अपने गांव ले गए।

बंधक बनाकर किया था रेप  

वहां आरोपियों ने उसे घर में बंद करके कई दिनों तक उसके साथ रेप किया। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर महिला ने खुद को बचाया था। बाद में महिला ने 7 अप्रैल 2014 को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।