समरनीति न्यूज, बांदा : कोर्ट ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की गिरफ्तारी के आदेश डीजीपी और डीआईजी को दिए हैं। पूर्व सांसद के साथ बांदा निवासी भानु प्रताप चतुर्वेदी भी आरोपी है। एसीजेएम-द्वितीय (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) ने पुलिस महानिदेशक, डीआईजी बांदा और एसपी चित्रकूट को गैरजमानती वारंट के तहत गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता अंबिका व्यास और अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी जीतू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 65.40 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सांसद पटेल और उनके साथी चतुर्वेदी आरोपी हैं।
कोतवाली में दर्ज है धोखाधड़ी का मुकदमा
दोनों के खिलाफ बांदा की स्वराज कालोनी के रमाकांत त्रिपाठी ने कोतवाली नगर में लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा लिखाया था। बताते हैं कि पहले भी अदालत ने एक आरोपी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।
ये भी पढ़ें : Banda News : बांदा से 11वीं का छात्र लापता, पिता ने जताई अपहरण की आशंका
सोमवार को एसीजेएम व एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश गरिमा सिंह ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सख्त नाराजगी जताई। आरोपी के अधिवक्ता मनोज यादव ने अदालत में प्रार्थनापत्र दिया कि पूर्व सांसद पटेल बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। कोर्ट में पेश होने के लिए 15 दिन का समय चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। डीजीपी, डीआईजी व एसपी चित्रकूट को एनबीडब्ल्यू के तहत गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
ये भी पढ़ें : Part-2 : कार में BJP नेता का रोमांस-FIR के बाद बर्खास्त