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पत्नी को पोर्न वीडियो दिखाकर ऐसी गंदी डिमांड पर अड़ा पति, क्रूर अपराध में 10 साल की सजा

पत्नी को पोर्न वीडियो दिखाकर ऐसी गंदी डिमांड पर अड़ा पति, क्रूर अपराध में 10 साल की सजा

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समरनीति न्यूज, डेस्कः दुनिया में पति-पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्तों में एक माना जाता है लेकिन एक व्यक्ति ने इस पवित्र रिश्ते की कलंकित कर दिया। इस व्यक्ति ने पत्नी से ऐसी डिमांड की, जिसे वह पूरा नहीं कर सकती थी और आखिरकार मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अदालत ने भी इस व्यक्ति को क्रूरतम अपराधी माना और 10 साल की सजा सुनाई। यह मामला कर्नाटक के बेलागावी का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक पति अपनी पत्नी को जबरन गंदी फिल्में दिखाता था। कुत्ते से संबंध बनाने को करता था मजबूर  साथ ही पत्नी से अप्राकृतिक संबंध भी बनाता था। पत्नी को प्रताड़ित करता था और गलत डिमांड करता था। हद तो तब पार हो गई जब इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक कुत्ते के बच्चे के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने पत्नी और बच्चों को घर से निकालने की धमकी दे डाली थी। दरअसल, यह मामला 2017 का है। इस ...
बांदा में विधवा महिला से दूसरी महिला के सामने गैंगरेप, कोर्ट के आदेश पर तीन के खिलाफ मुकदमा

बांदा में विधवा महिला से दूसरी महिला के सामने गैंगरेप, कोर्ट के आदेश पर तीन के खिलाफ मुकदमा

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समरनीति न्यूज, बांदाः शहर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। महिला ने इन मामले में तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल हैं। महिला की रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। कोर्ट के आदेश पर हुआ मुकदमा  बताया जाता है कि शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला का आरोप है कि कुछ लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। उनके पति की मौत हो चुकी है और वह पूरी तरह से बेसहारा हैं। कब्जा करने की नियत से आरोपी उसे लगातार धमकियां देते आ रहे हैं। महिला का आरोप है कि बीती 19 जनवरी 2019 की शाम को दो आरोपी चंद्रगहना निवासी एक व्यक्ति व कोटराखांभा मऊ निवासी दूसरा व्यक्ति उसकी जमीन पर बेरीकेडिंग करने लगे। ये भी पढ़ेंः बांदा में हत्या और आत्महत्या में उलझी एक पलंग पर म...
अदालत का अहम फैसला समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी

अदालत का अहम फैसला समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी

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समरनीति न्यूज, डेस्कः समझौता एक्सप्रेस बमकांड में एक बड़ा फैसला हुआ है। हरियाणा की पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत ने असीमानंद समेत सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। बाकी आरोपियों में लोकेश शर्मा, राजिंदर चौधरी और कमल चौहान शामिल हैं। बताते चलें कि लगभग 12 साल पहले पानीपत के पास समझौता एक्स्प्रेस बलास्ट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने पाकिस्तानी महिला गवाह राहिला की याचिका को खारिज कर दिया। तीन अन्य आरोपी भी थे शामिल  साथ ही स्वामी असीमानंद व अन्य तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले से आरोपियों ने राहत की सांस ली। वहीं स्वामी असीमानंद ने इसे सच्चाई जीत बताया है। पाकिस्तानी गवाह अनिल सामी ने अपने वीडियो और पत्र में ब्लास्ट के आरोपियों को पहचानने का दावा किया। सामी के अनुसार, ब्लास्ट में उसके पिता मोहम्मद शफ़ीक़ अहमद और भाई मोहम्मद...
कुख्यात अनिल दुजाना की कोर्ट में सगाई, जज के सामने कटघरे से मंगेतर को पहनाई अंगूठी और हार

कुख्यात अनिल दुजाना की कोर्ट में सगाई, जज के सामने कटघरे से मंगेतर को पहनाई अंगूठी और हार

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली: कुछ दिन पहले तक बुंदेलखंड की बांदा जेल में बंद रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधों का पर्याय गैंगस्टर अनिल दुजाना ने अदालत में सगाई की। बताते हैं कि सगाई की यह रस्म सूरजपुर कोर्ट में जज के सामने हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बताते चलें कि हर तरह के अपराध में शामिल रहने वाला अनिल दुजाना एक बड़ा अपराधी है। अदालत की इजाजत पर सगाई  इसके कारनामों की वजह से इसे अलग-अलग जेलों में रखा जाता है। इसपर जेल से भी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि अक्सर कई बार जेल अधिकारी इसे अपने यहां रखने से इंकार कर देते हैं। हाल ही में इसपर गैंगस्टर लगाया गया है। जेल में बंद अनिल दुजाना ने कटघरे में खड़े होकर अपनी होने वाली पत्नी को सगाई की अंगूठी और हार पहनाकर रस्म पूरी की। ये भी पढ़ेंः बुंदेलखंडः शिक्षिका को गंदे-धमकियां भरे मैसेज भ...
हत्यारे गुरमीत रामरहीम को पत्रकार हत्याकांड में मिली उम्रकैद की सजा, अब जेल में रहेगा जिंदगीभर

हत्यारे गुरमीत रामरहीम को पत्रकार हत्याकांड में मिली उम्रकैद की सजा, अब जेल में रहेगा जिंदगीभर

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समरनीति न्यूज, बांदाः हत्यारा बाबा गुरमीत रामरहीम अब ताउम्र जेल में ही रहेगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे पत्रकार हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं राम रहीम समेत चार अन्य दोषियों को भी इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। खास बात यह है कि रामरहीम की उम्रकैद की सजा दुष्कर्म के मामले में पहले मिल चुकी 20 साल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी। यह सजा जज जगदीप सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाते हुए दी है। सभी आरोपियों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई ने मांगी थी फांसी की सजा   बताते चलें कि सीबीआई ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में गुरमीत राम रहीम के लिए फांसी की सजा मांगी थी। बताते चलें कि अदालत ने बीते शुक्रवार को ही इस हत्याकांड में बाबा राम रहीम के अलावा निर्मल, किशनलाल और कुलदीप को दोषी करार दिया था। य...
विवेक तिवारी हत्याकांड में नया मोड़ः हत्यारोपी सिपाही ने कोर्ट में दी चश्मीद गवाह सना के खिलाफ कार्रवाई को अर्जी

विवेक तिवारी हत्याकांड में नया मोड़ः हत्यारोपी सिपाही ने कोर्ट में दी चश्मीद गवाह सना के खिलाफ कार्रवाई को अर्जी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: बीते दिनों राजधानी में एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की पुलिस के दो सिपाहियों द्वारा की गई हत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले में आरोपियों में एक बर्खास्त पुलिसकर्मी प्रशांत कुमार की पत्नी की ओर से मंगलवार को अदालत में एक अर्जी दी गई है। इसमें हत्याकांड की एकमात्र चश्मदीद सना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपी सिपाही ने पत्नी की ओर से दिलाई अर्जी   दरअसल, हत्या के आरोपी बर्खास्त सिपाही प्रशांत द्वारा पत्नी राखी मलिक के माध्यम से दिलाई इस अर्जी में कहा गया है कि वह वर्ष 2016 से यूपी पुलिस में आरक्षी पद पर तैनात है। थाना गोमती नगर में तैनाती के दौरान 28/29 सितंबर की रात वह अपने साथी सिपाही संदीप सिंह के साथ ड्यूटी पर था। ये भी पढ़ेंः लखनऊ पुलिस की गुंडागर्दी- कार न रोकने पर एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर को सिपाही ने...
बांदा में डाक्टर प्रज्ञा उपाध्याय व उनके पति के खिलाफ रिपोर्ट, गर्भपात और एससी/एसटी के मामले में आरोपी

बांदा में डाक्टर प्रज्ञा उपाध्याय व उनके पति के खिलाफ रिपोर्ट, गर्भपात और एससी/एसटी के मामले में आरोपी

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समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में एक अधिवक्ता की गर्भवती पत्नी का गलत इलाज करने और उसका गर्भपात कराने के मामले में शहर के एक डाक्टर दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा एससी/एसटी एक्ट और धारा 504 आईपीसी की तहत दर्ज हुआ है। न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुए इस मुकदमा में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपः पहले किया गलत इलाज, फिर कर दिया गर्भपात    बताया जाता है कि शहर के बंगालीपुरा निवासी अधिवक्ता चंद्रभूषण वर्मा ने एससी/एसटी एक्ट विशेष न्यायालय में धारा 156(3) के तहत दी अर्जी में कहा है कि उनकी पत्नी सरोज वर्मा 3 माह से गर्भवती थी। अधिक रक्तस्राव होने पर 25 जुलाई 2016 को उन्होंने अपनी पत्नी को डॉ. प्रज्ञा उपाध्याय और उनके डॉक्टर पति को दिखाया। उनकी सलाह पर ही उनके अस्पताल में भर्ती कराया था। ये भी पढ़ेंः लखनऊः महिला डाक्टर ने तोड़ा दम, सिनियर डाक्टर पर उत्पीड़न की F.I.R. जांच क...
उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के चाचा को कोर्ट ने भेजा जेल, 307 के मामले में जमानत के बाद से था लापता

उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के चाचा को कोर्ट ने भेजा जेल, 307 के मामले में जमानत के बाद से था लापता

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समरनीति न्यूज, उन्नावः यूपी के उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के चाचा को जिले की माखी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताते हें कि उन्नाव कोर्ट ने मामले में अपराध संख्या 152/2000 में आईपीसी 307,504,506 में आरोपी महेश को 7 जनवरी 2001 को जमानत दी थी। इसके बाद लगातार कई तारीखों पर उपस्थित न होने के कारण अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया था। जारी हुआ था गैरजमानती वारंट  इसके बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही थी। बताया जाता है कि पुलिस ने आज उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने उसे एक दिन के लिए जेल भेज दिया है। ये भी पढ़ेंः दिनदहाड़े बदमाशों ने प्रधान पति को मंदिर परिसर में गोलियों से भूना, वारदात से इलाके में दहशत कोर्ट से वारंट होने पर माखी पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष माखी दिनेश चंद्र मिश्रा व...
करनी की फलः जवान बेटे के हत्यारे कलयुगी पिता को अदालत ने दी उम्रकैद

करनी की फलः जवान बेटे के हत्यारे कलयुगी पिता को अदालत ने दी उम्रकैद

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समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में लगभग तीन साल पहले जवान बेटे की गला दबाकर हत्या करने वाले कलयुगी पिता को अब पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। अदालत ने बेटे के हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हांलाकि बेटे की हत्या के बाद से ही कलयुगी पिता जेल में है। अदालत ने उसके उपर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 3 साल पहले पत्नी के मौत के बाद की दूसरी शादी   बताया जाता है कि अतर्रा थाना क्षेत्र के प्रहलाद का पुरवा के रहने वाले लक्ष्मी वर्मा ने अपने बेटे 22 साल के हीरालाल की 15/16 अगस्त 2015 की रात को हत्या कर दी थी। इस कलयुगी बाप ने अपने बेटे की पहले पिटाई की और बाद में उसका गला दबा दिया था। ये भी पढ़ेंः कलयुगी बेटे ने मां-बाप को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला.. घटना की रिपोर्ट मरने वाले युवक हीरालाल के मामा यानी आरोपी के साले श्याम सुंदर ने दर्ज कराई थी। चित्रकूट जिले की कर्वी कोतवाली ...
करनी का फलः रेप के आरोपियों को सात साल कैद और अर्थदंड

करनी का फलः रेप के आरोपियों को सात साल कैद और अर्थदंड

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समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में छह साल पुराने रेप के मामले में आरोपियों को दोषि करार देते हुए अदालत ने 7 साल की कैद और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड ना भरने पर इनको छह माह की अतिरिक्त जेल होगी। बताया जाता है कि मध्यप्रदेश के रायसेन जिले की महिला ने बांदा के मटौंध थाने में वर्ष 2012 में खुद के साथ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2012 में जिले के मटौंध थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात   महिला का आरोप था कि मटौंध के एक गांव निवासी उत्तम पुत्र दीनदयाल से एक मंदिर में उसने प्रेमविवाह किया था। शादी के डेढ़ साल बाद उसका पति कमाने के लिए बाहर चला गया था। इस दौरान वह अपने मायके में रहने लगी थी। ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आईपीसी की धारा-497, शादी के बाहर के संबंध अपराध नहीं  इसी बीच मटौंध के मरौली गांव निवासी उत्तम ने उसे बहाने से गांव बुलाया। ट्रेन से उस समय वह आधी रात ...