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करनी का फल : मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर में 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना

करनी का फल : मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर में 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : गैंगस्टर मामले में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना हुआ है। यह सजा गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने दी है। वहीं मामले में दूसरे दोषी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना हुआ है। बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी बताते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी न्यायालय में पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद रहा। https://samarneetinews.com/up-politics-shock-to-congresss-mohabbat-e-azam-azam-khan-did-not-meet-ajay-rai-in-sitapur-jail-blame-on-yogi-government/ 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार और सोनू यादव के खिलाफ...
अदालत : जिपं सदस्य श्वेता की मौत के मामले में पति दीपक हत्या के आरोपों से बरी

अदालत : जिपं सदस्य श्वेता की मौत के मामले में पति दीपक हत्या के आरोपों से बरी

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समरनीति न्यूज, बांदा : शहर के बहुचर्चित जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की मौत के मामले में उनके पति दीपक सिंह गौर को अदालत ने हत्या के आरोपों से बरी कर दिया है। साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।  दरअसल, बीते साल 27 अप्रैल 2022 को जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कोतवाली पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला था। श्वेता के भाई ने अपने जीजा व उनके परिवार के लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाया था। हालांकि, पुलिस विवेचना में दीपक के पिता रिटायर्ड डीआईजी राजबहादुर सिंह, सास और बड़े भाई आरोपों से बाहर हो गए थे। पति को पुलिस ने घटना के दो दिन बाद 29 अप्रैल 2022 गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब क्या कहते हैं दीपक पत्नी की मौत के बाद हत्या के आरोपों में फंसे दीपक को अदा...
मुझे माफिया, डाॅन, गुर्गा और बाहुबली न लिखा जाए, मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में दी अर्जी

मुझे माफिया, डाॅन, गुर्गा और बाहुबली न लिखा जाए, मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में दी अर्जी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : माफिया मुख्तार अंसारी ने अपने वकील के जरिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक अर्जी दी है। इसमें उसने दुष्प्रचार रोकने की अपील की है। मुख्तार ने कहा है कि उसके नाम के आगे माफिया, डाॅन, गुर्गा या बाहुबली लिखकर मीडिया से दुष्प्रचार कराया जा रहा है। कहा, कुछ पुलिस अधिकारी और राजनीतिज्ञ कर रहे बदनाम ऐसा उसे बदनाम करने के लिए कुछ पुलिस और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा किया जा रहा है। मुख्तार की ओर से लिखा गया है कि देश के निर्माण में उसकी व उसके परिवार की खास भूमिका रही है। मुख्तार की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि पुलिस के कुछ पूर्व और वर्तमान अधिकारी उसे बदनाम करने के लिए ऐसा करा रहे हैं। मुख्तार ने कहा है कि मीडिया ट्रायल के जरिए पुलिस अधिकारी और कुछ राजनीतिक लोग उसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये भी पढ़ें : यूपी निकाय...
अतीक अहमद समेत 3 को उम्रकैद, अशरफ सहित 7 लोग बरी, उमेशपाल किडनैपिंग केस

अतीक अहमद समेत 3 को उम्रकैद, अशरफ सहित 7 लोग बरी, उमेशपाल किडनैपिंग केस

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समरनीति न्यूज, प्रयागराज : उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। 17 साल पुराने इस मामले में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अतीक के भाई अशरफ समेत 7 दोषमुक्त उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी पाया है। 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। बताते चलें कि जिस उमेश पाल के अपहरण के मामले में यह सजा हुई है, उसकी बीती 24 फरवरी को प्रयागराज में हत्या हो चुकी है। ये भी पढ़ें : माफिया अतीक के भाई अशरफ को लेकर पुलिस बरेली से प्रयागराज रवाना  उमेश पाल के परिवार ने अदालत से माफिया अतीक के खिलाफ मौत की सजा मांगी है। अतीक के साथ कोर्ट...
यूपी के मंत्री नंदी को 1 साल की सजा, SC/ST एक्ट से जुड़ा मामला

यूपी के मंत्री नंदी को 1 साल की सजा, SC/ST एक्ट से जुड़ा मामला

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। पूरा मामला एससी-एसटी एक्ट से जुड़ा है। साथ ही मंत्री पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। इस मामले की एफआईआर प्रयागराज के मुट्टीगंज थाने में दर्ज थी। फैसला जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने सुनाया है। इससे पहले मंत्री नंदी के विरुद्ध दलित व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के प्रयास के विचाराधीन मुकदमे में दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी। प्रयागराज में दर्ज हुआ था मुकदमा एमपी/एमएलए की विशेष न्यायाधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य ने गवाहों से जिरह किया। बताते चलें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नंदी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ वेंकट रमण शुक्ल ने 3 मई 2014 में मुट्टीगंज थाने में मुकदमा लिखाया गया था। आरोप था कि नंदी के ललकारन...
यह कैसा प्यार : जिसके लिए लड़की से लड़का बनी, वहीं धोखा दे गई, अब आगे..

यह कैसा प्यार : जिसके लिए लड़की से लड़का बनी, वहीं धोखा दे गई, अब आगे..

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समरनीति न्यूज, झांसी : झांसी में समलैंगिक प्यार में पड़ीं दो सहेलियों की शादी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। थाना बबीना के खैलार गांव की एक लड़की ने प्रेमिका के लिए 12 लाख रुपए खर्च करके जेंडर चेंज (लिंग परिवर्तन) कराया। आरोप है कि फिर उसी प्रेमिका (लड़की) ने दूसरे लड़के के चक्कर में आकर उसे धोखा दे डाला। अब बेचारी न इधर की रही और न उधर की। प्रेमिका का दिल अब लड़के पर आया तो बदल गई परेशान होकर अब लड़की से लड़का बनी सना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में पुलिस की एंट्री हुई। एक्शन में आई बबीना पुलिस ने प्रेमिका को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया। वहां से फिलहाल उसे जमानत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई होगी। पूरा मामला काफी चर्चा में है। जानकारी के अनुसार बबीना के खैलार इलाके में रहने वाली सना खान एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम थीं। साल 2016 में वह प्रेमनग...
UP : प्यार, इंकार और हत्या : 7 टुकड़े करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने दी उम्रकैद

UP : प्यार, इंकार और हत्या : 7 टुकड़े करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने दी उम्रकैद

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समरनीति न्यूज, फतेहपुर : एक तरफा प्यार, इंकार और फिर हत्या। अपनी चचेरी बहन से एक तरफा प्यार, उससे शादी की जिद। फिर बहन के इंकार करने पर उसकी 7 टुकड़े कर जघन्य हत्या करने वाले दरिंदे को अदालत ने सजा भी सख्त दी है। फतेहपुर जिले के में हुई इस दरिंदगीपूर्ण वारदात में दोषी को अपर सत्र कोर्ट प्रथम ने शुक्रवार दोपहर उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी के इस जघन्य कृत्य के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट से फांसी की सजा मांगी थी। पूरा मामला फतेहपुर के मसवानी मोहल्ले में 2011 को हुआ था। इस वारदात ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। 29 अगस्त 2011 को घर से निकली जीनत, फिर नहीं लौटी जानकारी के अनुसार कमरूल हुदा की बेटी फरहत फातिमा उर्फ जीनत (28) बीएड पास थी। घटना के समय वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। बताते हैं कि 29 अगस्त 2011 को 28वां रोजा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव का कहना है क...
छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी PCS अफसर का सरेंडर, अदालत ने जेल भेजा

छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी PCS अफसर का सरेंडर, अदालत ने जेल भेजा

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समरनीति न्यूज, डेस्क : छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी फरार पीसीएस अधिकारी ने अदालत में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। बताते हैं कि यह पीसीएस अधिकारी बीते दो साल से फरार था। मामला वर्ष 2019 में जालौन जिले का है और आरोपी अधिकारी चित्रकूट में तैनात था। अफसर पर पीड़ित छात्रा ने उसका वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया था। झांसी में दर्ज था मुकदमा, चित्रकूट में तैनाती बताया जाता है कि झांसी पुलिस ने पीसीएस अफसर सौजन्य कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के वक्त वह चित्रकूट जिले में एसडीएम के तौर पर तैनात थे। इसके बाद एसडीएम फरार हो गए थे। अब दो साल बाद उन्होंने सरेंडर किया है। यह है पूरा मामला दरअसल, यह पूरा मामला 2017 से शुरू हुआ था। झांसी में पढ़ने वाली एक छात्रा की मुलाकात पीसीएस अधिकारी सौजन्य कुमार से हुई। छात्रा का आरोप हैै कि सौजन्य...
Covid19 : हाई कोर्ट ने सरकार से कहा, नाइट कर्फ्यू और सभी को वैक्सीन पर करें विचार

Covid19 : हाई कोर्ट ने सरकार से कहा, नाइट कर्फ्यू और सभी को वैक्सीन पर करें विचार

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समरनीति न्यूज, ब्यूरो : कोरोना संकट के बीच यूपी से बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि सभी लोगों को वैक्सीन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करे। साथ ही यूपी के लोगों से कोविड-19 को लेकर अपील की है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कोरोना प्रोटोकाल की गाइडलाइंस को गंभीरता से लें। हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी डीएम अपने-अपने जिलों में कोविड-19 की गाइडलाइन का सौ फीसदी पालन कराएं। कोविड19 प्रोटोकाल का पालन कराने को कहा दरअसल, यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई आने वाली 8 अप्रैल को होगी। आज हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यूपी के प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सौ प्रतिशत मास्क पहनने की अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। ये भी पढ़ें : ...
आजम खां, पत्नी और बेटे समेत जेल भेजे गए, अदालत में 2 मार्च को सुनवाई

आजम खां, पत्नी और बेटे समेत जेल भेजे गए, अदालत में 2 मार्च को सुनवाई

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समरनीति न्यूज, डेस्कः समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खां के लिए आज का दिन काफी अहम साबित हुआ। अदालत ने सांसद आजम खां और उनकी पत्नी विधायक तजीन फात्मा तथा विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम तीनों को बुधवार को जेल भेज दिया। तीनों को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में बार-बार सम्मन के बावजूद आजम और उनका परिवार अदालत में हाजिर नहीं हो रहा था। इस मामले में अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी था। इसके बाद बुधवार को आजम खान परिवार के साथ कोर्ट पहुंचे और पत्नी और बेटे के साथ आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होनी है। गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद पहुंचे थे कोर्ट बताते चलें कि रामपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को तीनों के खिलाफ कुर्...