समरनीति न्यूज, लखनऊ : गैंगस्टर मामले में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना हुआ है। यह सजा गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने दी है। वहीं मामले में दूसरे दोषी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना हुआ है।
बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी
बताते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी न्यायालय में पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद रहा।
UP Politics : कांग्रेस की ‘मोहब्बत-ए-आजम’ को झटका, अजय राय से नहीं मिले आजम, ठीकरा योगी सरकार पर
2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार और सोनू यादव के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। इसकी लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। न्यायालय ने 26 अक्तूबर गुरुवार शाम 4 बजे निर्णय सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया था। फैसला सुरक्षित कर लिया था। सजा की तारीख 27 अक्टूबर निर्धारित की गई थी।
ये भी पढ़ें : दहल उठा यूपी : 8 युवकों ने नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया, पिता को देखकर भागे और फिर हुआ ऐसा..