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अनिल अंबामी को फायदा पहुंचाने वाले सुप्रीमकोर्ट के दो कर्मचारी गिरफ्तार

अनिल अंबामी को फायदा पहुंचाने वाले सुप्रीमकोर्ट के दो कर्मचारी गिरफ्तार

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समरनीति न्यूज, डेस्कः देश के बड़े कारोबारी अनिल अंबानी को राफेल विमान सौदे में फायदा पहुंचाने के आरोप राहुल गांधी पूरा विपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते रहे हैं लेकिन अब नया मामला सामने आया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सोमवार को सुप्रीमकोर्ट के दो पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने सुप्रीमकोर्ट में काम करते हुए उद्योगपति अनिल अंबामी को लिखा-पढ़ी में खेल करके फायदा पहुंचाया था। हांलाकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन ने दोनों को पहले ही बर्खास्त कर दिया था। चीफ जस्टिस ने पहले ही कर दिया था बर्खास्त  बताते चलें कि सुप्रीमकोर्ट में तैनात पूर्व असिस्टेंट रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज हुआ था। दोनों ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अनिल अंबानी को व्यक्तिगत पेशी से फर्जी ढंग छूट दे दी थी। मामले के खुल...
21 दलों ने सुप्रीमकोर्ट में दाखिल की याचिका, ईवीएम और वीवीपीएटी में 50 फीसदी की जांच की मांग

21 दलों ने सुप्रीमकोर्ट में दाखिल की याचिका, ईवीएम और वीवीपीएटी में 50 फीसदी की जांच की मांग

Breaking News, Feature, Today's Top four News, उत्तर प्रदेश, दुनिया, भारत, लखनऊ, लोकसभा चुनाव -2019
  समरनीति न्यूज, डेस्कः लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व एक बार फिर ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों का हमला तेज हो गया है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। अबकी बार 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीमोकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपीएटी के औचक निरीक्षण की मांग की है। इन सभी राजनीतिक दलों का कहना है कि फ्री एंड फेयर लोकसभा चुनावों के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। इन नेताओं ने दाखिल की है याचिका बताते चलें कि याचिका दाखिल करने वालों में केसी वेणुगोपाल, डेरेक ओब्र्र्रान, शरद यादव, अखिलेश यादव, आंध्र देश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, शरद पवार, सतीश चंद्र मिश्रा, एमकेस्टालिन, टीके रंगराजन, मनोज कुमार झा, फारुख अब्दुल्ला, एए रेड्डी, कुमार दानिश अली, अजीत सिंह, मोहम्मद बदरूद्दीन अजमल, जीतन राम मांझी, प्रो. अशोक कुमार मिश्र आदि...
सुप्रीम कोर्ट का राममंदिर मामले में अहम फैसला, मध्यस्थता से सुलझेगा विवाद, दिए तीन नाम

सुप्रीम कोर्ट का राममंदिर मामले में अहम फैसला, मध्यस्थता से सुलझेगा विवाद, दिए तीन नाम

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर अहम फैसला दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि इस मामले का हल मध्यस्थता से निकाला जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्लाह की अगुवाई में 3 सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी गठित की है। इस समिति में श्री श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू शामिल हैं। इस मामले की मध्यस्थता प्रक्रिया फैजाबाद में आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हिंदू महासभा के कोर्ट के प्रतिनिधि रविशंकर जैन ने यह पूरी जानकारी दी है। सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद विवाद का समझौते से हल निकालने की पहल शुरू हो गई है। प्रक्रिया को दिया 2 माह का समय    सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि यह पूरी मध्यस्थता की प्रक्रिया अयोध्या में होगी और इसकी कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। बताया कि मध्यस्तथा प्रक्रिय...
सनसनीखेज खुलासाः राफेल खरीद के गोपनीय दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी, सुप्रीम कोर्ट में..

सनसनीखेज खुलासाः राफेल खरीद के गोपनीय दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी, सुप्रीम कोर्ट में..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः आज एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में जानकारी दी है कि राफेल से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए हैं। बता दें कि सरकार ने यह बात राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान कही है। सरकार के इस खुलासे के साथ ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। आज राफेल विमान सौदे में कथित घोटाले को लेकर फिर से देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। इसके बाद मामला काफी चर्चा में आ गया। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, कार्रवाई होनी चाहिए   बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीमकोर्ट को बताया है कि जिन दस्तावेज को अखबार ने प्रकाशित किया है, वे रक्षामंत्रालय से चोरी हुए थे। कहा कि हम इसकी आंतरिक जांच कर रहे हैं। एज...
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से कहा पैसे लौटाओ, नहीं तो जेल..

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से कहा पैसे लौटाओ, नहीं तो जेल..

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को सुप्रीमकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। अनिल और एक अन्य खिलाफ बकाया भुगतान न करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर 3 अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को फैसला सुनाया। फैसले में देश की सर्वोच्च अदालत ने एरिक्सन कंपनी को 453 करोड़ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि अगर 4 हफ्ते में यह रकम नहीं लौटाई तो अनिल अंबामी को 3 महीने की जेल होगी। कोर्ट ने दिया पैसा लौटाने के लिए 4 सप्ताह का समय   सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनिल अंबानी और 2 निदेशकों को चार हफ्ते में एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ का भुगतान करना ही होगा। अगर भुगतान नहीं करते हैं तो तीन माह जेल में रहेंगे। इतना ही नहीं कोर्ट ने अनिल पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ क...
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ करने वाले दो अधिकारियों को किया बर्खास्त

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ करने वाले दो अधिकारियों को किया बर्खास्त

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समरनीति न्यूज, डेस्कः देश की सर्वोच्च अदालत ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ करने वाले दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बताते हैं कि इन दोनों अधिकारियों ने अवमानना से जुड़े एक मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को समन भेजते समय आदेश के साथ छेड़छाड़ कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दोनों अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। स्वीडिश कंपनी के 550 करोड़ नहीं चुकाने के मामले में अवमानना का सामना कर रहे अनिल  बताया जाता है कि स्वीडिश कंपनी एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए नहीं चुकाने के मामले में अनिल अंबानी इस वक्त सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका का सामना कर रहे हैं। बताते हैं कि बुधवार को अदालत के आदेश पर अंबानी इस मामले में व्यक्तिगततौर पर कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीमकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। व्यक्तिगत तौर पर पेशी के आद...
एससी के फैसले पर विफरे केजरीवाल, कहा- जो सरकार अफसरों के तबादले नहीं कर सकती वो चलेगी कैसे..

एससी के फैसले पर विफरे केजरीवाल, कहा- जो सरकार अफसरों के तबादले नहीं कर सकती वो चलेगी कैसे..

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई अहम मुद्दों पर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। दिल्ली में पोस्ट हुए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मसले को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 5 मुद्दों पर फैसला साफ कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला   केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला अन्यायपूर्ण है। अगर चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो सरकार चलेगी कैसे...? ये भी पढ़ेंः दिल्ली में 9 दिन बाद केजरीवाल का एलजी दफ्तर में धरना खत्...
सुप्रीमकोर्ट से मायावती को झटका, कहा- मूर्तियों पर खर्च पैसा लौटाना होगा

सुप्रीमकोर्ट से मायावती को झटका, कहा- मूर्तियों पर खर्च पैसा लौटाना होगा

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने मायावती के वकील से कहा कि पहले मूर्तियों पर खर्च पैसे को लौटाएं। दरअसल, सुप्रीमकोर्ट में चीफ जस्टिस 2009 में मायावती के मुख्यमंत्री रहते बनवाई गईं पत्थर की मूर्तियों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उधर, कोर्ट की इस आदेश से बसपा खेमे में हलचल मची हुई है। हांलाकि कोई बसपा नेता ने अभी इस बारे में कोई बात नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनता का पैसा  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि मायावती ने मूर्तियां बनाने में जितना रुपया खर्च किया है पहले उसे वापस लौटाएं। यह जनता का धन था। इस दौरान जस्टिस गोगोई ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती पहले जनता का पैसा लौटाएं। ये भी पढ़े...
सीबीआई बनाम ममताः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार करें सीबीआई का सहयोग

सीबीआई बनाम ममताः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार करें सीबीआई का सहयोग

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से कहा है कि वो शारदा चिट फंड घोटाले की जांचकर रही सीबीआई के साथ सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई न ही बल प्रयोग करेगी और न ही पुलिस आयुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। कहा है कि वह केवल उनसे पूछताछ कर सकती है। वहीं कोलकाता में धरने पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि यह हमारी नैतिक जीत है। 19 फरवरी तक जवाब मांगा  बताया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षा वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए 19 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी। ये भी पढ़ेंः तो क्या राजनीति का केन्द्र बन रहा है कोलकाता.....
पश्चिम बंगाल मामले में सीबीआई की अर्जी पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीमकोर्ट

पश्चिम बंगाल मामले में सीबीआई की अर्जी पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीमकोर्ट

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सीबीआई जांच को लेकर केंद्र और ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार के टकराव के बीच सीबीआई ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बताते हैं कि सीबीआई ने दावा किया है कि पोंजी घोटालों की जांच में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस अड़ंगा डाल रही है। पश्चिम बंगाल मामले में सीबीआई ने दाखिल की है अर्जी  वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मामले की सुनवाई कल यानि मंगलवार 5 फरवरी को होगी। सीबीआई ने अपनी अर्जी में ममता बनर्जी सरकार पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिशनर के खिलाफ सबूत मिले उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटकाः आलोक वर्मा ही रहेंगे सीबीआई के मुखिया, मोदी सरकार का...