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करनी की फलः जवान बेटे के हत्यारे कलयुगी पिता को अदालत ने दी उम्रकैद

करनी की फलः जवान बेटे के हत्यारे कलयुगी पिता को अदालत ने दी उम्रकैद

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समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में लगभग तीन साल पहले जवान बेटे की गला दबाकर हत्या करने वाले कलयुगी पिता को अब पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। अदालत ने बेटे के हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हांलाकि बेटे की हत्या के बाद से ही कलयुगी पिता जेल में है। अदालत ने उसके उपर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 3 साल पहले पत्नी के मौत के बाद की दूसरी शादी   बताया जाता है कि अतर्रा थाना क्षेत्र के प्रहलाद का पुरवा के रहने वाले लक्ष्मी वर्मा ने अपने बेटे 22 साल के हीरालाल की 15/16 अगस्त 2015 की रात को हत्या कर दी थी। इस कलयुगी बाप ने अपने बेटे की पहले पिटाई की और बाद में उसका गला दबा दिया था। ये भी पढ़ेंः कलयुगी बेटे ने मां-बाप को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला.. घटना की रिपोर्ट मरने वाले युवक हीरालाल के मामा यानी आरोपी के साले श्याम सुंदर ने दर्ज कराई थी। चित्रकूट जिले की कर्वी कोतवाली ...
करनी का फलः रेप के आरोपियों को सात साल कैद और अर्थदंड

करनी का फलः रेप के आरोपियों को सात साल कैद और अर्थदंड

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समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में छह साल पुराने रेप के मामले में आरोपियों को दोषि करार देते हुए अदालत ने 7 साल की कैद और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड ना भरने पर इनको छह माह की अतिरिक्त जेल होगी। बताया जाता है कि मध्यप्रदेश के रायसेन जिले की महिला ने बांदा के मटौंध थाने में वर्ष 2012 में खुद के साथ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2012 में जिले के मटौंध थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात   महिला का आरोप था कि मटौंध के एक गांव निवासी उत्तम पुत्र दीनदयाल से एक मंदिर में उसने प्रेमविवाह किया था। शादी के डेढ़ साल बाद उसका पति कमाने के लिए बाहर चला गया था। इस दौरान वह अपने मायके में रहने लगी थी। ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आईपीसी की धारा-497, शादी के बाहर के संबंध अपराध नहीं  इसी बीच मटौंध के मरौली गांव निवासी उत्तम ने उसे बहाने से गांव बुलाया। ट्रेन से उस समय वह आधी रात ...
दिल्ली में फाइव स्टार गुंडई – लड़की और उसके साथी पर पिस्टल तानने वाले आशीष पांडे की जमानत खारिज

दिल्ली में फाइव स्टार गुंडई – लड़की और उसके साथी पर पिस्टल तानने वाले आशीष पांडे की जमानत खारिज

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः दिल्ली के होटल हयात में एक लड़की व उसके साथी पर पिस्टल तानकर उनको धमकी देने वाले नेता पुत्र आशीष पांडे की जमानत खारिज हो गई है। इस मामले में आरोपी एवं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से आरोपी की कस्टडी मांगी। लेकिन अदालत ने रिमांड बढ़ाने से मना कर दिया है। आज अदलात में पेश हुआ आशीष  साथ ही अदालत ने आरोपी आशीष की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उसे सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब आरोपी आशीष सोमवार तक जेल में रहेगा। बताते चलें कि आरोपी आशीष के खिलाफ पटियाला कोर्ट ने बुधवार को गैरजमानती वारंट जारी किया था। ये भी पढ़ेंः दिल्ली के फाइव स्टार होटल में खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले रईसजादे आशीष पांडे का कोर्ट में सरेंडर  वारंट जारी हो...
कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैरजमानती वारंट

कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैरजमानती वारंट

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समरनीति न्यूज, इलाहाबाद: यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश विधायकों-सांसदों पर मुकदमों के निपटारे को गठित विशेष अदालत ने यह आदेश दिए हैं। विशेष न्यायधीश पवन कुमार तिवारी ने यह आदेश पिछले एक साल कई तारीखों पर जमानती वारंट के बावजूद हाजिर न होने पर दिया गया है। बार-बार वारंट के बावजूद नहीं अदालत में नहीं हो रही थीं हाजिर  पूरा मामला वर्ष 2010 की घटना से जुड़ा है। यह मुकदमा लखनऊ में 2011 से विचाराधीन है। बताया जाता है कि 14 फरवरी 2011 को कोर्ट ने संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया। इसके बाद भी कई सम्मन जारी हुए और 18 अगस्त 2017 को 10 हजार का जमानती वारंट जारी हुआ। ये भी पढ़ेंः टीवी धारावाहिकों के कलाकार आलोक नाथ पर रेप का आरोप 17 सितंबर 2018 तक 12 तारीखों पर जमानती वारंट जारी हुआ। लेकिन इसके बाद भी रीता बह...
बाबा रामदेव पर मुसीबत के बादल, अदालत ने किया तलब

बाबा रामदेव पर मुसीबत के बादल, अदालत ने किया तलब

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समरनीति न्यूज, डेस्कः वर्ष 2014 में लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में  अनुसूचित जाति के लोगों पर टिप्पणी के मामले ने बाबा रामदेव पर मुसीबत के बादल छाने लगे हैं। हिसार की एक अदालत ने 22 अक्टूबर को रामदेव को तलब किया है। ये भी पढ़ेंः बाबा रामदेव का बड़ा बयान, 2019 में नहीं करूंगा बीजेपी के लिए प्रचार  दरअसल, 2014 में भाजपा के लिए खुलकर प्रचार कर रहे योग गुरु बाबा रामदेव ने इस दौरान राहुल गांधी पर तंज कसते हुए टिप्पणी की थी। बताते हैं कि हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत ने योग गुरू रामदेव को नोटिस जारी किया है। ये भी पढ़ेंः बाबा रामदेव से मिलने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साथ ही अदालत में पेश होकर पक्ष रखने को कहा है। बताया जाता है कि 26 अप्रैल  2014 के इस मामले को लेकर अधिवक्ता रजत कल्सन ने अदालत में अर्जी दी थी। इसी मामले में अदाल...
4 साल पुराने जागे सिंह हत्याकांड के छह आरोपियों को उम्रकैद

4 साल पुराने जागे सिंह हत्याकांड के छह आरोपियों को उम्रकैद

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समरनीति न्यूज, बांदाः चित्रकूट जिले में लेन-देन के मामले में एक युवक की हत्या करने के मामले में दोष साबित होने पर न्यायलय ने छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी छह आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। मामले को लेकर चित्रकूट के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया है कि बीती 22 जनवरी 2014 को राजापुर थाने के बरद्वारा गांव के होरिल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। चित्रकूट के राजापुर गांव में 22 जनवरी 2014 को हुई थी वारदात  उनका आरोप था कि उनके छोटेभाई जागे सिंह ने गांव के ही बाबूलाल माली को अपने हिस्से का खेत बेच दिया था लेकिन खेत के पैसे खरीदने वाले बाबू लाल ने नहीं दिए थे। ये भी पढ़ेंः शाकाहारी पत्नी के मीठ पकाने से इंकार पर हैवान बन बैठा पति हत्या कर पहुंचा थाने..  बार बार...
किशोरी से दुराचार में 10 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

किशोरी से दुराचार में 10 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

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समरनीति न्यूज, चित्रूकटः किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उससे दुराचार करने के आरोपित को चित्रकूट के विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) दिनेश कुमार प्रथम ने 10साल का सश्रम कारावास और 20हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। चित्रकूट के सहायक अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि मऊ थाने के एक गांव के एक व्यक्ति ने 1फरवरी 2014 को रिपोर्ट लिखाई थी। ये भी पढ़ेंः अदालत के आदेश पर दिल्ली के एल्कान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल व 2 टीचरों पर मुकदमा, छात्रा रिक्षा की सुसाइड का मामला वादी का कहना था कि उसके गांव का नर्बदा प्रसाद उर्फ बदवा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। बाद में उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल कर दिया। शनिवार को दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। ...
हत्या के जुर्म मे दो भाइयों को आजीवन कारावास

हत्या के जुर्म मे दो भाइयों को आजीवन कारावास

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समरनीति न्यूज, चित्रकूटः अपर जिला जज कुसुम लता ने हत्या के एक मामले मे दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया है कि मामला मऊ थाने के वियावल गांव के काशीनाथ पुरवा का है। ये भी पढ़ेंः रिटायर्ड दरोगा की सरेआम लाठियों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान यहां के मुन्नीलाल पुत्र शिवदास ने 25 सितंबर 2012 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र शिवबरन 20 सितंबर को नदी की तरफ खीरा की फसल की रखवाली करने गया था। अब तक नहीं लौटा। ये भी पढ़ेंः चूहे ने यात्री को काटा, रेलवे को देना पड़ा 25 हजार मुआवजा उसी दिन पुलिस ने बंबुरा चौराहे के कुएं से एक लाश बरामद की जो शिवबरन की थी। मुन्नीलाल ने इस बाबत गांव के दो सगे भाइयों ननका और रामनाथ केवट के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मंगलवार को अपर जिला जज सु...
भदोही के भाजपा विधायक पर बेटे-पिता समेत दर्ज होगा मुकदमा

भदोही के भाजपा विधायक पर बेटे-पिता समेत दर्ज होगा मुकदमा

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समरनीति न्यूज, भदोही : जिले में भाजपा विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी के खिलाफ अदालत ने फर्जी अनुबंध तैयार कर सरकार से अनुदान लेने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश एक व्यक्ति की याचिका पर दिए गए हैं। बताते हैं कि मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इस मामले में विधायक के पिता, बेटे और भाई समेत कुल छह आरोपी बनाए गए हैं। पड़ोसी द्वारा दाखिल याचिका पर अदालत ने दिए मुकदमे के आदेश  दरअसल, विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी पर उनके पड़ोसी कृष्णानंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जमीन का फर्जी अनुबंध तैयार कर कन्या विद्यालय के लिए यूपी सरकार से 20 लाख का फर्जी अनुदान लिया है। आरोप है कि यह जमीन विधायक के नाम थी ही नहीं। फिर भी उसे अपना दिखाया गया। मामला पुराना है लेकिन अब इसपर कार्रवाई हो सकती है। पिता और बेटे समेत छह को बनाया गया आरो...
पूर्व मंत्री एवं सपा नेता आजम खान के खिलाफ गैरजमानती वारंट

पूर्व मंत्री एवं सपा नेता आजम खान के खिलाफ गैरजमानती वारंट

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समरनीति न्यूज, लखनऊः समाजवादी पार्टी नेता के बड़े नेता आजम खान के खिलाफ फिरोजाबाद की एक अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फिरोजाबाद, जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम की कोर्ट से जारी हुआ है।  11 साल पहले फिरोजाबाद में हुई चुनावी सभा में दिया था भड़काऊ भाषण  बताया जाता है कि  2007 के विधानसभा चुनाव में सपा पार्टी के प्रत्याशी अजीम भाई के समर्थन में फिरोजाबाद के हुसैनी मुहल्ले में एक सभा के दौरान आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। ये भी पढ़ेंः शरारती तत्वों ने दो सपा महिला नेताओं के फर्जी अश्लील वीडियो व फोटो की वायरल तत्कालीन एसडीएम सदर ने थाना रसूलपुर में 3 अप्रैल 2007 को इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई चल रही है। बताते हैं कि 11 साल पहले के इस मु...