समरनीति न्यूज, बांदा : 24 जनवरी को जिले में मो. हजरत अली का जन्म दिन, फिर गणतंत्र दिवस तथा विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। अब हर व्यक्ति को जरूरी पाबंदियों का पालन करना होगा। बांदा जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बुधवार शाम इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। साथ ही कुछ निषेधाज्ञाएं भी जारी की हैं। धारा-144 लागू होने के बाद अब बांदा में कोई भी व्यक्ति बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए अस्त्र या शस्त्र नहीं ले जा सकेगा।
5 या 5 से ज्यादा लोग एक जगह नहीं हो सकेंगे इकट्ठा
साथ ही किसी भी तरह का अग्नेयास्त्र, धारदार, हथियार, लाठी, बल्लम, भाला, हाकी, तेजधार वाले हथियार या कोई तरल पदार्थ नहीं ले जाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर या घर में पत्थर-कंकड़ या खाली बोतलें संग्रहित नहीं कर सकता।
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कहीं भी 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन, जनसभा, घेराव या चक्का-जाम पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। जिले में धारा 144 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक लागू रहेगी।
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