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करनी का फलः 1984 के सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा  

करनी का फलः 1984 के सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा  

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली: 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों में आरोपी सज्जन कुमार को अदालत ने दोषी पाया है। अदालत ने दिल्ली कैंट के राजनगर क्षेत्र में 1 ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला जस्टिस मुरलीधर राव व जस्टिस विनोद गोयल की अदालत में सोमवार को सुनाया गया। 34 साल पुराने मामले में सजा  बताते हैं कि अदालत ने आरोपी सज्जन कुमार को 34 साल पुराने इस मामले में अपराधिक साजिश और हिंसा भड़काने का दोषी पाया। अब अदालत ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। बताते चलें कि बीती 30 अप्रैल 2013 को जज जेआर आर्यन ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था जबकि उसके दो साथियों समेत 3 अन्य लोगों को तीन साल की सजा हुई थी। ये भी पढ़ेंः रेप के आरोपी अभिनेता आलोक नाथ की जमानत अर्जी ...
हाईकोर्टः यूपी में लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और आगरा समेत 22 जिलों के जिला जजों के तबादले

हाईकोर्टः यूपी में लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और आगरा समेत 22 जिलों के जिला जजों के तबादले

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समरनीति न्यूज, लखनऊः रविवार को हाईकोर्ट ने फेरबदल करते हुए प्रदेश के 22 जिलों के जिला जजों का तबादला इधर से उधर किया है। इनमें तीन दिन पूर्व हाईकोर्ट के महानिबंधक बने दिनेश कुमार शर्मा (तृतीय) भी शामिल हैं। बताया जाता है कि कासगंज के जिला जज राजीव कुमार शर्मा को सहारनपुर, मिर्जापुर के जिला जज नवीन श्रीवास्तव को अलीगढ़ का जिला जज बनाया गया है जबकि न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण लखनऊ सुरेंद्र कुमार यादव को जिला जज लखनऊ बनाया गया है। कानपुर, फैजाबाद, सहारनपुर और फिरोजाबाद के भी बदले सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी को फैजाबाद से ओएसडी (विजिलेंस) हाईकोर्ट, दिनेश कुमार शर्मा (तृतीय) को महानिबंधक हाईकोर्ट से जिला जज गाजियाबाद, गिरिजेश कुमार पांडेय को गाजियाबाद से फैजाबाद, अलका श्रीवास्तव को सदस्य प्रशासनिक अधिकरण (द्वितीय व तृतीय) लखनऊ से जिला जज शामली भेजा गया है। ये भी पढ़ेंः अगर मामला कोर्ट में है...
खराब हैंड-राइटिंग के चलते कोर्ट ने डाक्टर पर लगाया 5 हजार रुपए जुर्माना, डाक्टर ने बताई कुछ ऐसी वजह..

खराब हैंड-राइटिंग के चलते कोर्ट ने डाक्टर पर लगाया 5 हजार रुपए जुर्माना, डाक्टर ने बताई कुछ ऐसी वजह..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः डाक्टरों की खराब लिखावट किसी से छिपी नहीं है बल्कि सोशलमीडिया पर भी इसपर कई जोक्स बन चुके हैं। अबकी बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच में तैनात मेडिकल अफसर पर खराब लिखावट के चलते 5 हजार जुर्माना ठोका है। इन डाक्टर महोदय ने दहेजहत्या के मामले में तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बेहद खराब लिखावट में तैयार किया था जिसे कोर्ट ने पढ़ने लायक नहीं माना। दरअसल, कोर्ट ने यह जुर्माना एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान लगाया है। जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने लगाया जुर्माना  बताया जाता है कि बहराइच के इमरजेंसी में तैनात मेडिकल अफसर डॉ रमाशंकर गुप्ता ने दहेज़हत्या मामले में महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को खराब लिखावट के चलते कोर्ट ने पढ़ने लायक नहीं माना। इसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर पर जुर्माना लगाया है। ये भी पढ़ेंः अस्पताल में चेकअप करते...
लखनऊ में बन रहे अखिलेश यादव के होटल निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक

लखनऊ में बन रहे अखिलेश यादव के होटल निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राजधानी में बन रहे होटल पर मुश्किलों की तलवार लटकने लगी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अखिलेश यादव के होटल निर्माण पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का होटल हेरिटेज राजधानी लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर बनाया जा रहा है। राजधानी में विक्रमादित्य मार्ग पर हाई सिक्योरिटी जोन में बन रहा है पूर्व सीएम अखिलेश यादव का होटल   हाईकोर्ट ने होटल निर्माण पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से भी मामले में जवाब मांगा है। इस मामले में अखिलेश यादव और डिंपल यादव को भी पक्षकार बनाया गया है। इस मामले में पीआईएल दाखिल हुई थी जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह सख्त रुख अपनाया है। ये भी पढ़ेंः ..अटल जी के अंत्येष्ठी स्थल पर सेल्फी-सेल्फी खेल रहे थे भाजपा के यह पूर्व विधायक, सोशलमीडिया पर घिरे.. हाई...
उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी विधायक को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत

उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी विधायक को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत

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लखनऊः  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप व हत्या के मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विधायक की अर्जी पर दखल देने से भी साफ इंकार कर दिया। सुनवाई कर रही बेंच ने जांच एजेंसी की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के पिता की मौत की वजह जानने के लिए एम्स के डाक्टरों का नया मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया जाए। सीबीआई का कहना था कि पीड़िता के पिता की मौत की वजह, दो अलग-अलग मेडिकल बोर्डों ने अलग-अलग बताई हैं। इससे स्थिति अस्पष्ट हो गई है। इसलिए तीसरे मेडिकल बोर्ड बनाने को मंजूरी दी जाए। अदालत ने कहा कि सीबीआई को खुद ऐसे फैसले लेने का अधिकार है। इसलिए अदालत सीधेतौर पर इसमें कोई दखल नहीं देगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सीबीआई को कोई परेशानी है तो अलग से अर्जी दाखिल कर सकती है। उधर, मा...