आशा सिंह, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में PWD महकमे के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। विभाग में पदोन्नति विवाद की लगभग एक महीने नियमित सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता के पद पर प्रमोट 95 अवर अभियंता की पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया है। ये सभी पदोन्नति 2008 में नियमों को दरकिनार कर पिछली तारीखों में रिक्तियां दिखाकर की गई थीं।
डिप्लोमा इंजीनियंर्स संघ ने किया फैसले का स्वागत
खास बात यह है कि ये सभी सहायक अभियंता अब अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) बन गए हैं। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये सभी पदावनत होंगे। इसके बाद दोबारा सहायक अभियंता बन जाएंगे।
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साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाते हुए पदोन्नति के 25 फीसदी कोटे को नियमानुसार पूरा किया जाए। इस फैसले से डिप्लोमा इंजीनियरों में काफी खुशी है। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ पीडब्ल्यूडी के अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने हाईकोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि वे सभी इस फैसले का स्वागत करते हैं। बताते चलें कि लगातार 30 दिनों तक मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चली है।
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