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खास खबर : हाई कोर्ट का फैसला, PWD के 95 एक्सईएन होंगे डिमोट

खास खबर : हाई कोर्ट का फैसला, PWD के 95 एक्सईएन होंगे डिमोट

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आशा सिंह, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में PWD महकमे के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। विभाग में पदोन्नति विवाद की लगभग एक महीने नियमित सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता के पद पर प्रमोट 95 अवर अभियंता की पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया है। ये सभी पदोन्नति 2008 में नियमों को दरकिनार कर पिछली तारीखों में रिक्तियां दिखाकर की गई थीं। डिप्लोमा इंजीनियंर्स संघ ने किया फैसले का स्वागत खास बात यह है कि ये सभी सहायक अभियंता अब अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) बन गए हैं। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये सभी पदावनत होंगे। इसके बाद दोबारा सहायक अभियंता बन जाएंगे। ये भी पढ़ें : करनी का फल : हमीरपुर में पूर्व प्रचारक को छात्र से कुकर्म-हत्या में उम्रकैद की सजा साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाते हुए पदोन्नति के 25 फीसदी कोट...
क्या यूपी में फिर टलेगा निकाय चुनाव ? हाई कोर्ट ने तलब की पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट

क्या यूपी में फिर टलेगा निकाय चुनाव ? हाई कोर्ट ने तलब की पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी निकाय चुनाव के एक बार फिर टलने की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आयोग की पूरी रिपोर्ट तलब की है। हाई कोर्ट ने आरक्षण संबंधित अधिसूचना को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट मांगी है। अब अदालत में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी के विकास अग्रवाल की याचिका पर दिया है। इसके साथ ही आशंका शुरू हो गई है कि यूपी में निकाय चुनाव फिर टल सकता है। इसे लेकर लोगों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। ये भी पढ़ें : यूपी की बड़ी खबर : बरेली-बांदा और नैनी के जेल अधीक्षक सस्पेंड, यह है पूरा मामला..  ये भी पढ़ें : मुलायम सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण, राष्ट्रपति से अखिलेश यादव ने किया ग्रहण    ...
यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...
Update Big News- बदलेगी आरक्षण सूची, यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Update Big News- बदलेगी आरक्षण सूची, यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आरक्षण सूची में खामी की बात मानी है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वर्ष 2015 के आधार पर लागू आरक्षण प्रणाली से कराए जाएं। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए लागू की गई आरक्षण प्रणाली अब नहीं चलेगी। इसके साथ ही तय हो गया है कि अब यूपी में त्रिस्तरयी पंचायत चुनाव 2015 वाली आरक्षण प्रणाली को मूल आधार मानते हुए संपन्न कराए जाएंगे। सरकार भी इसकी तैयारी में जुट गई है। 25 मई तक चुनाव कराने के आदेश बताते चलें कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लागू आरक्षण प्रणाली पर र...
Breaking : यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक

Breaking : यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक

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समरनीति न्यूज, ब्यूरो : यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं आवंटन की कार्यवाही को भी रोक दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के इस फैसले से चुनावी मैदान में डटे धुरंधरों में खलबली मच गई है। अब सभी अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई भी जल्द ही होनी है। 15 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई आज आए हाई कोर्ट के इस फैसले में आने वाली 15 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। दरअसल, इस मामले में सोमवार को यूपी सरकार अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। बताते हैं कि अजय कुमार की जनहित याचिका पर यह फैसला आया है। इस फैसले ...
UP Panchayat Chunav-2021 : हाई कोर्ट के सख्त निर्देश, 30 अप्रैल तक कराएं पंचायत चुनाव

UP Panchayat Chunav-2021 : हाई कोर्ट के सख्त निर्देश, 30 अप्रैल तक कराएं पंचायत चुनाव

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समरनीति न्यूज, बांदा : यूपी के पंचायत चुनावों को लेकर आज गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में गांव की सरकार यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न करा ले। हाई कोर्ट के जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आरआर अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इसे लेकर यह निर्देश दिए हैं। विनोद उपाध्याय की याचिका पर फैसला दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रधानी चुनाव संपन्न कराने तथा मई में ब्लाक प्रमुखी के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल, इससे साफ हो गया है कि अब चुनाव अप्रैल तक संपन्न हो जाएंगे। बताते चलें कि गांवों में सरकार बनाने के लिए प्रधानी से लेकर ब्लाक प्रमुखी तक बड़ी संख्या में उम्मीदवार उम्मीद सजाए हैं। 17 मार्च...
SSR Case : ड्रग केस में नाम आने पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं रकुल प्रीत

SSR Case : ड्रग केस में नाम आने पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं रकुल प्रीत

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समरनीति न्यूज, मनोरंजन डेस्क : एक्ट्रेस रकुल प्रीत एक्टिव हो गई हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, नारकोटिक्‍स क्राइम ब्‍यूरो यानि एनसीबी टीम की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने रकुल प्रीत और सारा अली खान का नाम ड्रग लेने वालों में लिया था। ऐसे में रकुल प्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताया जाता है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये भी पढ़े : Actress कंगना का महाराष्ट्र के CM पर तगड़ा हमला, कहा- ‘वंशवाद का नमूना’ इसमें उनके खिलाफ हो रही मीडिया कवरेज पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि इस मीडिया कवरेज से उनकी इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है। बताते हैं कि रकुल ने याचिका में कहा है कि रिया के मालम में नाम आने के बाद से उनका मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। रकुलप्रीत ने अदालत से अनुरोध किया है कि...
Covid-19 : हाई कोर्ट ने यूपी में हुक्का बार पर लगाया प्रतिबंध

Covid-19 : हाई कोर्ट ने यूपी में हुक्का बार पर लगाया प्रतिबंध

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यूपी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश के रेस्टोरेंट, कैफे या अन्य किसी भी जगहों पर चलने वाले हुक्का बार पर तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं। दरअसल, कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए एक विधि छात्र द्वारा हाई कोर्ट को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया था। इसी पत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि तत्काल प्रभाव से आदेशों का इसका पालन कराया जाए। तत्काल आदेश लागू कराने को कहा यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने सुनाया है। बताते हैं कि अदालत ने फैसला लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्र हरगोविंद पांडेय के पत्र का संज्ञान लेते हुए सुनाया है। ये भी पढ़ें : ‘ओलिविया’ नाम की लड़की का वॉट्सऐप पर आए मैसेज तो तुरंत करें ब्लाक उच्च न...
बड़ी खबरः लाउडस्पीकर से अजान पर रोक सही, यह इस्लाम का भाग नहींः हाई कोर्ट

बड़ी खबरः लाउडस्पीकर से अजान पर रोक सही, यह इस्लाम का भाग नहींः हाई कोर्ट

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समरनीति न्यूज, डेस्कः आज शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान देना दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप जैसा है। हाई कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना, यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनाया फैसला हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान इस्लाम का भाग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का भाग नहीं है। कहा कि मानव आवाज में भी मस्जिदों से अजान दे सकते हैं। इसके साथ ही मस्जिद से अजान देने पर रोक लगाने वाले जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश को रद्द कर दिया है। ये बी पढ़ेंः यूपी में 3 जिलों के CMO नपे, कोविड-19 के दौरान लापरवाही पर गाज हाई कोर्ट ने अपन...
यूपी में दो दरोगाओं की सड़क हादसे में मौत, सरकारी काम से हाइकोर्ट जाते वक्त हादसा

यूपी में दो दरोगाओं की सड़क हादसे में मौत, सरकारी काम से हाइकोर्ट जाते वक्त हादसा

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समरनीति न्यूज, डेस्कः यूपी के सुल्तानपुर जिले में शुक्रवार सुबह हुए एक दुखद हादसे में दो पुलिस उप निरीक्षकों के हादसे में मौत हो गई। ये दोनों दरोगा कार से हाईकोर्ट किसी सरकारी कार्य से जा रहे थे। हादसा कार और ट्रक की आमने-सामने हुई जबरदस्त टक्कर से हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे ही उड़ गए और उसमें बैठे दोनों दरोगा और अन्य बुरी तरह घायल हो गए। बाद में दोनों दरोगाओं ने दम तोड़ दिया। अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग पर हुआ हादसा   बताया जाता है कि अयोध्या-सुल्तानपुर रोड पर तड़के सुबह साढ़े 4 बजे जमोली गांव के पास हुए हादसे में ब्रीजा कार में सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। कार में सवार सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थानाध्यक्ष राजकुमार यादव तथा दरोगा नित्यानंद यादव साथी सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में कार चालक भी घायल हो गया। एक देवरिया, दूसरे गोरखपुर के निवासी&nb...