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योगी सरकार का लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, 10 साल तक सजा और जुर्माना भी

योगी सरकार का लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, 10 साल तक सजा और जुर्माना भी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। इन घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020' को मंजूरी दी गई है। छल-कपट और जबरन धर्मांतरण पर सख्ती अब इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में दोषी को 1 से 10 साल तक की सजा दी जा सकेगी। साथ ही जुर्माना भी देना होगा। खासकर किसी नाबालिग या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का जबरन धर्मपरिवर्तन कराने में दोषि को 3 से 10 साल की सजा का प्रस्ताव है। ये भी पढ़ें : #LoveJihaad : CM योगी ने कहा, ‘बेटियों की इज्जत से खेलने वालों का करेंगे राम नाम सत्य’  सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान स...