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UP : सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा, अब जाएगी विधायकी

MLA Irfan Solanki

समरनीति न्यूज, कानपुर : कानपुर में जाजमऊ में आगजनी मामले में दोषी करार सपा विधायक इरफान सोलंकी को सात साल की सजा हुई है। अब उनकी विधायकी जाना तय है। सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और साथी शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल आटे को भी सजा सुनाई गई है।

यह था पूरा मामला

एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सभी दोषियों को सजा सुनाई है। कानपुर के जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट पर रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने नवंबर 2022 को घर में आगजनी कराने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट लिखाई थी।

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इस महिला ने सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत अन्य आरोपियों पर आरोप लगाया था। जांच में सभी आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। इससे पहले सुनवाई में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में सभी दोषियों को सजा सुनाई गई।

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