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बांदा : प्रिया गुप्ता की मौत के मामले में पति-ससुर पर 20-20 हजार का ईनाम

Banda : Reward announced against husband-father-in-law in case of death of Priya Gupta
प्रिया गुप्ता (फाइल फोटो)

समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा में शहर कोतवाली क्षेत्र के छावनी मोहल्ले में 17/18 अक्टूबर की रात प्रिया गुप्ता की दहेज हत्या मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ ईनाम घोषित हुआ है। बांदा पुलिस ने प्रिया के पति छावनी के रहने वाले पवन गुप्ता और उसके ससुर रमाशंकर गुप्ता के खिलाफ 20-20 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया है।

दोनों घटना के बाद से फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बताते हैं कि प्रिया की शादी के 9 महीने बाद ही उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। पुलिस ने पति-ससुर समेत अन्य के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।

घटना के बाद से दोनों फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार मृतका के पिता बांदा के बबेरू निवासी चद्रभूषण उर्फ भूपत ने बताया था कि जनवरी 2023 में बेटी की शादी की थी।

इसके बाद से उनका दामाद पवन और ससुर आदि बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा लिखा था। अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ ईनाम घोषित किया है। सीओ बबेरू राकेश सिंह का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक शराबी किस्म का व्यक्ति था। उसने सुसाइड की है।

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