
Lucknow: ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए ट्रिपल-C कोर्स अनिवार्य-नई नियमावली जारी
समरनीति न्यूज, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए नई नियमावली जारी की है। अब ग्राम विकास अधिकारी के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ अभ्यर्थी का कंप्यूटर का ट्रिपल-सी कोर्स अनिवार्य होगा। इस पद के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अब कंप्यूटर में ट्रिपल-सी की दक्षता भी हासिल करनी होगी।
नई सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी
यूपी कैबिनेट ने ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही वर्ष 1980 में बनी पुरानी नियमावली को खत्म कर दिया है। इसी तरह समाज कल्याण विभाग में भी वीडीओ और सहायक विकास अधिकारी के पद के लिए ट्रिपल-सी का कोर्स अनिवार्य होगा।
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