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Tag: अदालत

UP : पत्नी के हत्यारे को फांसी की सजा, कटा सिर लेकर खुद पहुंचा था थाना

UP : पत्नी के हत्यारे को फांसी की सजा, कटा सिर लेकर खुद पहुंचा था थाना

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समरनीति न्यूज, बांदा : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अदालत ने पत्नी के हत्यारे दोषी पति को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी वकील विजय बहादुर सिंह ने जोरदार बहस की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह विरलतम, क्रूरतम अपराध है, इसमें मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार जुर्माने की भी सजा दी। हत्या का यह मामला बबेरू थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुआ था। यह है पूरा मामला जानकारी के अनुसार 9अक्टूब 2020 को थाना बबेरु क्षेत्र में नेतानगर कस्बा बबेरु में एक बड़ी भयानक वारदात हुई थी। इस वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया था। दरअसल, बिसंडा के अमलोहरा गांव के रहने वाले किन्नर यादव ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी थी। https://samarneetinews.com/young-man-beheaded-his-wife-in-banda-reached-kotwali-...
यूपी में अब लव जिहाद और SC/ST के धर्म परिवर्तन पर होगी उम्रकैद

यूपी में अब लव जिहाद और SC/ST के धर्म परिवर्तन पर होगी उम्रकैद

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : लव जिहाद, एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन मामले में अब दोषी को उम्रकैद की सजा होगी। लव जिहाद पर अंकुश को योगी सरकार ने विधानसभा में पेश उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक में सजा बढ़ा दी है। इसमें आजीवन कारावास और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। फंडिंग वालों पर भी होगा एक्शन इतना ही नहीं विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर लगाम कसने के लिए भी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। बताया जाता है कि संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में लाए विधेयक को सजा ये भी पढ़ें : यूपी में 5 IAS और कई PCS के तबादले, कानपुर-फिरोजाबाद के CDO बदले.. और जुर्माने में और सख्त कर दिया है। यदि किसी नाबालिक, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति या महिला या एससी-एसटी का धर्म परिवर्तन कोई कराता है, तो उसे आजीवन कारावास और 1...
UP : माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, 33 साल पुराने इस मामले में 8वीं बार सजा..

UP : माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, 33 साल पुराने इस मामले में 8वीं बार सजा..

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : बांदा जेल में बंद माफिया डान मुख्तार अंसारी को 33 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा हुई है। गाजीपुर के 33 साल 3 महीने 9 दिन पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार को मुख्तार को यह सजा सुनाई गई। अदालत ने मुख्तार पर दो लाख दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 54 पेज के आदेश में कोर्ट ने सुनाया फैसला 54 पेज के आदेश में अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बताते हैं कि फैसले के दौरान सफेद टोपी और सदरी पहने मुख्तार मुंह लटकाए खड़ा रहा। दरअसल, अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्तार अंसारी बांदा जेल से पेश हुआ। बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे मुख्तार को आठवीं बार यह सजा हुई है। ये भी पढ़ें : ‘बालू किंग मल्होत्रा’, MP का वो माफिया जिसके आगे घुटनों पर UP का पूरा सिस्टम!  https://samarneetinews.com/balu-king-malhotra-is-mafia-of-mp-before-whom-officers...
UP : करनी का फल, बांदा में पिता और भाभी के हत्यारे को उम्रकैद, जुर्माना भी..

UP : करनी का फल, बांदा में पिता और भाभी के हत्यारे को उम्रकैद, जुर्माना भी..

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समरनीति न्यूज, बांदा : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने पिता और भाभी की हत्या में आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने हत्यारे बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार का अर्थदंड भी दिया है। घटनाक्रम बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र के मऊ गांव से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार साढ़े 6 साल पहले बंटवारे के विवाद में यह हत्याकांड हुआ था। 2017 में हुआ था दोहरा हत्याकांड अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी, सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रवण तिवारी का कहना है कि मर्का के मऊ गांव में चक्की व स्पेलर के बंटवारे को लेकर 19 जनवरी 2017 की शाम पिता सालिक https://samarneetinews.com/supreme-court-in-action-cji-takes-cognizance-of-woman-judges-death-wish-letter/ बंटवारे के लालच में दरिंदा बन गया था बेटा व बेटे महेंद्र के बीच झगड़ा हुआ। बंटवारे के लालच में अंधा बेटा दरिंदा बन बैठा। आरोपी बेटे ने हमला...
अदालत : जिपं सदस्य श्वेता की मौत के मामले में पति दीपक हत्या के आरोपों से बरी

अदालत : जिपं सदस्य श्वेता की मौत के मामले में पति दीपक हत्या के आरोपों से बरी

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समरनीति न्यूज, बांदा : शहर के बहुचर्चित जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की मौत के मामले में उनके पति दीपक सिंह गौर को अदालत ने हत्या के आरोपों से बरी कर दिया है। साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।  दरअसल, बीते साल 27 अप्रैल 2022 को जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कोतवाली पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला था। श्वेता के भाई ने अपने जीजा व उनके परिवार के लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाया था। हालांकि, पुलिस विवेचना में दीपक के पिता रिटायर्ड डीआईजी राजबहादुर सिंह, सास और बड़े भाई आरोपों से बाहर हो गए थे। पति को पुलिस ने घटना के दो दिन बाद 29 अप्रैल 2022 गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब क्या कहते हैं दीपक पत्नी की मौत के बाद हत्या के आरोपों में फंसे दीपक को अदा...
UP : प्यार, इंकार और हत्या : 7 टुकड़े करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने दी उम्रकैद

UP : प्यार, इंकार और हत्या : 7 टुकड़े करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने दी उम्रकैद

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समरनीति न्यूज, फतेहपुर : एक तरफा प्यार, इंकार और फिर हत्या। अपनी चचेरी बहन से एक तरफा प्यार, उससे शादी की जिद। फिर बहन के इंकार करने पर उसकी 7 टुकड़े कर जघन्य हत्या करने वाले दरिंदे को अदालत ने सजा भी सख्त दी है। फतेहपुर जिले के में हुई इस दरिंदगीपूर्ण वारदात में दोषी को अपर सत्र कोर्ट प्रथम ने शुक्रवार दोपहर उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी के इस जघन्य कृत्य के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट से फांसी की सजा मांगी थी। पूरा मामला फतेहपुर के मसवानी मोहल्ले में 2011 को हुआ था। इस वारदात ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। 29 अगस्त 2011 को घर से निकली जीनत, फिर नहीं लौटी जानकारी के अनुसार कमरूल हुदा की बेटी फरहत फातिमा उर्फ जीनत (28) बीएड पास थी। घटना के समय वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। बताते हैं कि 29 अगस्त 2011 को 28वां रोजा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव का कहना है क...
छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी PCS अफसर का सरेंडर, अदालत ने जेल भेजा

छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी PCS अफसर का सरेंडर, अदालत ने जेल भेजा

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समरनीति न्यूज, डेस्क : छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी फरार पीसीएस अधिकारी ने अदालत में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। बताते हैं कि यह पीसीएस अधिकारी बीते दो साल से फरार था। मामला वर्ष 2019 में जालौन जिले का है और आरोपी अधिकारी चित्रकूट में तैनात था। अफसर पर पीड़ित छात्रा ने उसका वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया था। झांसी में दर्ज था मुकदमा, चित्रकूट में तैनाती बताया जाता है कि झांसी पुलिस ने पीसीएस अफसर सौजन्य कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के वक्त वह चित्रकूट जिले में एसडीएम के तौर पर तैनात थे। इसके बाद एसडीएम फरार हो गए थे। अब दो साल बाद उन्होंने सरेंडर किया है। यह है पूरा मामला दरअसल, यह पूरा मामला 2017 से शुरू हुआ था। झांसी में पढ़ने वाली एक छात्रा की मुलाकात पीसीएस अधिकारी सौजन्य कुमार से हुई। छात्रा का आरोप हैै कि सौजन्य...
आजम खां, पत्नी और बेटे समेत जेल भेजे गए, अदालत में 2 मार्च को सुनवाई

आजम खां, पत्नी और बेटे समेत जेल भेजे गए, अदालत में 2 मार्च को सुनवाई

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समरनीति न्यूज, डेस्कः समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खां के लिए आज का दिन काफी अहम साबित हुआ। अदालत ने सांसद आजम खां और उनकी पत्नी विधायक तजीन फात्मा तथा विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम तीनों को बुधवार को जेल भेज दिया। तीनों को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में बार-बार सम्मन के बावजूद आजम और उनका परिवार अदालत में हाजिर नहीं हो रहा था। इस मामले में अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी था। इसके बाद बुधवार को आजम खान परिवार के साथ कोर्ट पहुंचे और पत्नी और बेटे के साथ आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होनी है। गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद पहुंचे थे कोर्ट बताते चलें कि रामपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को तीनों के खिलाफ कुर्...
विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, उन्नाव दुष्कर्म मामला

विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, उन्नाव दुष्कर्म मामला

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समरनीति न्यूज, डेस्कः यूपी के बहुचर्चित उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विधायक को पीड़िता को 25 लाख रुपए जुर्माना देने की भी सजा हुई है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कहा है कि मामले में नरमी बरते जाने का कोई बिंदु नजर नहीं आया है। सेंगर एक लोकसेवक था और उसने जनता के साथ विश्वासघात किया है। अदालत ने कहा कि सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया है। इस दौरान विधायक कुलदीप सेंगर के परिजन भी वहां मौजूद रहे। अदालत ने दिया था दोषी करार बताते चलें कि इस मामले में 4 जून 2017 को उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में एक 17 साल की लड़की ने गांव के ही शुभम और उसके साथी चौबेपुर के अवधेश तिवारी अगवा कर ले गए थे। करीब 8 महीने बाद मिली किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई थी...
पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा

पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा

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समरनीति न्यूज, डेस्कः भारत के खिलाफ आग उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासन एवं राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को वहां की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल, 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने पर पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को इस मामले में दोषी भी ठहराया गया था। देश द्रोह के इस मामले में मुशर्रफ को मौत की सजा मिली है। बताते हैं कि मुशर्रफ ने जजों को नजबंद करने के बाद संविधान को खत्म करते हुए तख्ता पलट दिया था। इसके बाद देश की कमान अपने हाथों में ले ली थी। देशद्रोह के जुर्म में अदालत ने सुनाई सजा अब इसी मामले में आज मंगलवार को पाकिस्तान में पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। यह सज...