समरनीति न्यूज, लखनऊ : लव जिहाद, एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन मामले में अब दोषी को उम्रकैद की सजा होगी। लव जिहाद पर अंकुश को योगी सरकार ने विधानसभा में पेश उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक में सजा बढ़ा दी है। इसमें आजीवन कारावास और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है।
फंडिंग वालों पर भी होगा एक्शन
इतना ही नहीं विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर लगाम कसने के लिए भी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। बताया जाता है कि संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में लाए विधेयक को सजा
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और जुर्माने में और सख्त कर दिया है। यदि किसी नाबालिक, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति या महिला या एससी-एसटी का धर्म परिवर्तन कोई कराता है, तो उसे आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।
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