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UPNews : बांदा में पति-पत्नी को उम्रकैद, 6 माह पहले छात्र की चाकू मारकर की थी हत्या

समरनीति न्यूज, बांदा : ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत त्वरित, निष्पक्ष विवेचना और प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में 6 महीने में सजा हो गई। छात्र की गले में चाकू मारकर हत्या करने वाले हत्यारोपी पति-पत्नी दोषी साबित हुए। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और 81-81 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

जौरही गांव में छात्र की हत्या का मामला

थाना कोतवाली देहात के जौरही गांव के रहने वाले राजू आरख और उसकी पत्नी दीपला न्यायालय ने कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास और 81-81 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। बताते हैं कि दोनों ने बीती 20 अगस्त को गांव के ही प्रेमचंद्र कोरी की गले में चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

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देहात कोतवाली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। मामले की विवेचना सीओ सिटी गवेंद्र पाल गौतम ने की। पुलिस ने 19 दिनों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। विशेष अभियोजक विमल कुमार सिंह व महेंद्र कुमार द्विवेदी ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। कोर्ट ने पति-पत्नी को हत्या के मामले में दोषी पाया। दोनों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा दी गई।

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