आशा सिंह, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणन (सर्टिफाइड) उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया गया है। बिना किसी अधिकार के खान-पान, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों का हलाल प्रमाणन हो रहा था। इसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियम विरुद्ध ढंग से हो रहे इस प्रमाणन पर सख्त रुख अपनाया है।
रोक लगाने की अधिसूचना जारी
सीएम योगी के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने रोक लगाने की अधिसूचना जारी की है। जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं आयुक्त अनीता सिंह ने अधिसूचना जारी की है। अब ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित
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व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि ऐसा कोई अधिनियम ही नहीं है जिसके तहत हलाल प्रमाणीकरण का अंकन उत्पादों के लेबल पर हो। इसके बावजूद यह काम गैरकानूनी ढंग से चल रहा था। अब अधिसूचना जारी होने के बाद
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ऐसा करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई के तहत मिथ्याछाप वस्तुओं की बिक्री पर संस्था का लाइसेंस निरस्त होने के साथ आजीवन कारावास और 10 लाख तक का जुर्माने की व्यवस्था है। बताते हैं कि अधिकारी जल्द ही इस दिशा में छापेमारी शुरू कर सकते हैं।
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