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UP : दुष्कर्म में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना

UP : BJP MLA Ramdular Gond sentenced to 25 years imprisonment in rape case

सुभाष शुक्ला, लखनऊ : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में भाजपा विधायक को अदालत ने 25 साल के कारावास और 10 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने बीती 12 दिसंबर को सोनभद्र के दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड को मामले में दोषी करार दिया था। आज सजा का ऐलान किया है। अब यह भी तय हो गया है कि गोंड की विधायकी भी जाएगी।

दुद्धी सीट से भाजपा विधायक है रामदुलार गोंड

जानकारी के अनुसार सोनभद्र की दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर 2014 में प्रधानपति रहते हुए दुष्कर्म का आरोप लगा था। एक नाबालिग लड़की की ओर से आरोप लगाते हुए नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा लिखाया गया था। इसके बाद 8 साल तक मामले में

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लंबी सुनवाई चली। पीड़ित पर तमाम तरह के दबाव डाले गए। लालच और धमकियां भी दी गईं। इसके बावजूद पीड़िता अपने संकल्प पर डटी रही और विधायक को उसकी करनी की सजा दिलाई।

25 लाख रुपए जुर्माने की रकम पीड़िता को

अदालत ने जो 25 लाख का जुर्माना विधायक पर लगाया है। बताते हैं कि वह रकम पीड़िता को मिलेगी। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज यह बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत के फैसले से भाजपा विधायक और उसके समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है।

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