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बांदा में डीएम कालोनी में ARTO की कार्रवाई से हड़कंप, 2 बसें सीज-3 का चालान

बांदा में डीएम कालोनी में ARTO की कार्रवाई से हड़कंप, 2 बसें सीज-3 का चालान

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समरनीति न्यूज, बांदाः शहर में डीएम कालोनी रोड पर जीआईसी स्कूल के पास खड़ीं बिना परमिट चलने वाली बसों पर परिवहन विभाग का तगड़ा डंडा चला। दो बसों को सीज कर दिया गया, जबकि चार का चालान काटा गया। एआरटीओ शिव कुमार मिश्रा ने आज गुरुवार को डीएम कालोनी रोड पर अवैध रूप से खड़ी होने वालीं बसों का की जांच की। चालकों और मालिकों से कागजात दिखाने को कहा। इस दौरान कुल पांच बसों को पकड़ा गया। लगभग 70 हजार से जुर्माना वसूला बताते हैं कि ये बस चालक और उनके मालिक पर्याप्त कागजात नहीं दिखा सके। एआरटीओ श्री मिश्रा ने बताया कि पर्याप्त कागजात न मिलने और सड़क पर अवैध रूप से बसें खड़ी करने के मामले में इन बसों पर कार्रवाई की गई। कुल पांच में से तीन बसों का चालान काटा गया। वहीं दो बसों को सीज कर दिया गया है। एआरटीओ श्री मिश्रा का कहना है कि शहर में अवैध रूप से खड़ी होने वाली बसों या दूसरे भारी वाहनों को कतई बर्द...
बाटा को पड़ा कोर्ट का चांटा, 3 रुपए के बैग के लिए 9 हजार जुर्माना..

बाटा को पड़ा कोर्ट का चांटा, 3 रुपए के बैग के लिए 9 हजार जुर्माना..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः जूते-चप्पल बनाने वाली जानी-मानी कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड पर उपभोक्ता फोरम ने नौ हजार का जुर्माना लगाया है। बाटा स्टोर पर एक जागरूक ग्राहक से कैरी बैग के लिए तीन रुपए अधिक लेना महंगा बाटा को मंहगा पड़ा। यह मामला चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में बाटा के एक स्टोर पर ग्राहक से कैरी बैग के लिए 3 रुपए अलग से मांगी गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ के निवासी दिनेश प्रसाद रतुड़ी ने उपभोक्ता फोरम से शिकायत की थी कि सेक्टर 22डी में स्थित बाटा के एक स्टोर से उन्होंने बीते 5 फरवरी को जूते लिए थे। बाटा स्टोर ने इसके लिए 402 रुपए का बिल बनाया था, जिसमें कैरी बैग का दाम भी शामिल था। बैग पर प्रचार और वसूल ली उसकी कीमत भी   शिकायतकर्ता दिनेश ने कैरी बैग के लिए चुकाए गए तीन रुपये वापस करने और सेवा में कमी की वजह से मुआवजा देने की मांग की थी। रिपोर्ट के अनुसार, बाटा इंडिया ने सेवा म...
आवारा कुत्तों को खाना खिलाती थी यह महिला, इसलिए 3.5 लाख का लगा जुर्माना..

आवारा कुत्तों को खाना खिलाती थी यह महिला, इसलिए 3.5 लाख का लगा जुर्माना..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः आवारा जानवरों को खाना खिलाना कुछ लोगों का शोक होता है। कुछ का मानना है को ऐसा करके वह पुण्य के भागीदार बनेंगे, लेकिन मुंबई की एक महिला को यह शौक भारी पड़ गया। वह आवारा कुत्तों को खाना खिलाया करती थीं। उनपर 3.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह महिला कांदीवली ईस्ट की निसर्ग हैवेन को-ऑपरेटिव सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहती हैं। सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आना मना है। सोसाइटी के अंदर आवारा कुत्तों को खिलाने-पिलाने पर सोसाइटी उनपर पहले 2500 रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। सोसाइटी में है कुत्तों के आने पर रोक  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते वर्ष सोसाइटी ने यह फैसला किया था कि सोसाइटी में आवारा कुत्तों से होने वाले खतरों से निपटने के लिए इनपर रोक लगाई जाएगी। इसके बाद भी नेहा दतवानी नाम की महिला ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाना जारी रखा। इसके बाद उनपर जुर्माना लगाया गया...
खराब हैंड-राइटिंग के चलते कोर्ट ने डाक्टर पर लगाया 5 हजार रुपए जुर्माना, डाक्टर ने बताई कुछ ऐसी वजह..

खराब हैंड-राइटिंग के चलते कोर्ट ने डाक्टर पर लगाया 5 हजार रुपए जुर्माना, डाक्टर ने बताई कुछ ऐसी वजह..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः डाक्टरों की खराब लिखावट किसी से छिपी नहीं है बल्कि सोशलमीडिया पर भी इसपर कई जोक्स बन चुके हैं। अबकी बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच में तैनात मेडिकल अफसर पर खराब लिखावट के चलते 5 हजार जुर्माना ठोका है। इन डाक्टर महोदय ने दहेजहत्या के मामले में तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बेहद खराब लिखावट में तैयार किया था जिसे कोर्ट ने पढ़ने लायक नहीं माना। दरअसल, कोर्ट ने यह जुर्माना एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान लगाया है। जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने लगाया जुर्माना  बताया जाता है कि बहराइच के इमरजेंसी में तैनात मेडिकल अफसर डॉ रमाशंकर गुप्ता ने दहेज़हत्या मामले में महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को खराब लिखावट के चलते कोर्ट ने पढ़ने लायक नहीं माना। इसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर पर जुर्माना लगाया है। ये भी पढ़ेंः अस्पताल में चेकअप करते...
कचहरी में धूम्रपान और तंबाकू खाने वाले 31 पर जुर्माना..

कचहरी में धूम्रपान और तंबाकू खाने वाले 31 पर जुर्माना..

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समरनीति न्यूज, कानपुरः स्थानीय कचहरी में तम्बाकू व धूम्रपान के खिलाफ लगभग 7 माह से चल रहे अभियान में आज पुनः कोटपा 2003 के अंतर्गत जिला जज आरके गौतम के निर्देश पर अभियान चलाया गया। इसके प्रभारी अपर जिला जज-5 रवींद्र कुमार अग्रवाल व पूर्व महामंत्री अनूप द्विवेदी (कानपुर बार एसोसिएशन) के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया। ये भी पढ़ियेः गंगा-काबेरी एक्स. में डकैतीः लाखों की लूटपाट, विरोध पर यात्रियों पर चाकूओं से हमला, 3 गंभीर कचहरी परिसर में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना ठोका गया। साथ ही उनको आगे से ऐसा न करने की सलाह और चेतावनी दोनों दी गईं। इस दौरान 31 लोगों को पकड़ा गया। इनमें 23 वादकारी, 3 अधिवक्ता व 5 कर्मचारी थे। इनका चालान काटकर 4670 रुपए जुर्माना वसूला गया। ये भी पढ़ेंः उन्नाव के आयुष ने फौज में लेफ्टिनेंट बन नाम रोशन किया, अन्नू टंडन ने दिया आशीर्वाद आज प्रमुख रूप से डीजीसी सिव...
किशोरी से दुराचार में 10 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

किशोरी से दुराचार में 10 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

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समरनीति न्यूज, चित्रूकटः किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उससे दुराचार करने के आरोपित को चित्रकूट के विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) दिनेश कुमार प्रथम ने 10साल का सश्रम कारावास और 20हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। चित्रकूट के सहायक अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि मऊ थाने के एक गांव के एक व्यक्ति ने 1फरवरी 2014 को रिपोर्ट लिखाई थी। ये भी पढ़ेंः अदालत के आदेश पर दिल्ली के एल्कान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल व 2 टीचरों पर मुकदमा, छात्रा रिक्षा की सुसाइड का मामला वादी का कहना था कि उसके गांव का नर्बदा प्रसाद उर्फ बदवा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। बाद में उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल कर दिया। शनिवार को दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। ...