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नए कानून : बांदा में दर्ज हुई BNS की धारा 352 के तहत पहली एनसीआर..

First NCR under section 352 of BNS in Banda
अंकुर अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, बांदा।

समरनीति न्यूज, बांदा : जिले की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल लगातार सख्त रुख अपनाए हैं। अपराधियों पर लगाम कसने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने बताया कि आज नए कानून लागू होने के बाद बीएनएस की धारा 352 के तहत पहली एनसीआर (असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट) बांदा के बबेरू थाने में लिखी गई है। कमासिन थाने में भी एक एनसीआर धारा 352 के तहत लिखी गई है।

बांदा के बबेरू-कमासिन थाने में NCR

बताते हैं कि यह मारपीट से संबंधित एफआईआर हैं। बताते चलें कि आज से केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू 3 नए कानूनों के तहत यूपी में तीन जिलों में मुकदमें दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा अमरोहा जिले के रहरा थाने में हत्या के प्रयास का लिखा गया है।

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वहीं दूसरा मुकदमा बरेली में बारादरी थाने में एक अस्पताल से बच्चे के अपहरण का दर्ज हुआ है। इसी तरह तीसरा मुकदमा आगरा जिले में शमशाबाद थाने में दर्ज हुआ है। यह चोरी का मामला है। इसी क्रम में बीएनएस की धारा 352 के तहत पहली एनसीआर (असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट) बांदा के बबेरू थाने में लिखी गई है। सीओ बबेरू राजवीर सिंह ने बताया कि बबेरू के अलावा कमासिन थाने में भी एनसीआर दर्ज हुई है।

यूपी : नए कानूनों का पहला मामला अमरोहा, दूसरा बरेली और तीसरा आगरा में दर्ज