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नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी सरकार को झटका

Supreme Court

समरनीति न्यूज, लखनऊ : कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल मालिकों और दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांबड़ मार्ग पर होटल मालिकों और दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे। दरअसल, आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

कोर्ट ने कहा, दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत

जानकारी के अनुसार ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। दुकान पर सिर्फ लिखा होना चाहिए कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी।

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कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई की है। कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा याचिका दाखिल की गई थी।

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