आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : ज्ञानवापी प्रकरण में अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनने योग्य है। इसके साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मेरिट पर मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए कहा कि पूजा के अधिकार के वाद में वर्शिप एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता है।
अगली सुनवाई 22 सितंबर को
साथ ही अदालत ने वफ्फ की संपत्ति और काशी विश्वनाथ एक्ट की दलील को भी खारिज किया। कहा कि यह संपत्ति से जुड़ा वाद नहीं है। यह पूजा के अधिकारी की मांग है। अब अदालत ने पूजा के अधिकार के वाद पर सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। उधर, अदालत में सुनवाई के मद्देनजर कचहरी परिसर की सुरक्षा बढ़ाते हुए पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया था।
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