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कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

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समरनीति न्यूज, पॅालिटिकल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सख्त हो गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर बड़ा फैसला दिया है> एससी ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग को 30 मई तक चंदे की जानकारी दी जाए। ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा केंद्र सरकारी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। एडीआर ने मांग की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाने के साथ ही चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो। 30 मई तक सभी राजनीतिक दल देंगे आयोग को चंदे की जानकारी  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी सभी राजनीतिक दल 30 मई तक चुनाव आयोग को एक सीलबंद लिफाफे में सौंपे। सीजेआई रं...
सुप्रीम कोर्ट का राममंदिर मामले में अहम फैसला, मध्यस्थता से सुलझेगा विवाद, दिए तीन नाम

सुप्रीम कोर्ट का राममंदिर मामले में अहम फैसला, मध्यस्थता से सुलझेगा विवाद, दिए तीन नाम

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर अहम फैसला दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि इस मामले का हल मध्यस्थता से निकाला जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्लाह की अगुवाई में 3 सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी गठित की है। इस समिति में श्री श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू शामिल हैं। इस मामले की मध्यस्थता प्रक्रिया फैजाबाद में आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हिंदू महासभा के कोर्ट के प्रतिनिधि रविशंकर जैन ने यह पूरी जानकारी दी है। सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद विवाद का समझौते से हल निकालने की पहल शुरू हो गई है। प्रक्रिया को दिया 2 माह का समय    सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि यह पूरी मध्यस्थता की प्रक्रिया अयोध्या में होगी और इसकी कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। बताया कि मध्यस्तथा प्रक्रिय...
प्रमोशन में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को मिलता रहेगा आरक्षण – सुप्रीम कोर्ट  

प्रमोशन में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को मिलता रहेगा आरक्षण – सुप्रीम कोर्ट  

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समरनीति न्यूज, डेस्कः बुधवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति-जनजाति के (SC/ST) कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा। अदालत ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण नहीं हटेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि इस फैसले पर दोबारा विचार की जरूरत नहीं है। ये भी पढ़ेंः आधार पर सुप्रीमकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: अब बैंक, परीक्षाओं और मोबाइल के लिए अनिवार्य नहीं ‘आधार कार्ड’   अदालत ने कहा है कि पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने साफ कर दिया है कि प्रमोशन में एससी/एसटी आरक्षण का मामला बड़ी बेंच को नहीं जाएगा। बताते चलें कि केंद्र सरकार नागराज मामले  पर पुनर्विचार चाहती थी लेकिन सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद 2006 का आदेश अब बरकरार रहेगा। ये भी पढ़ेंः लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर लावारिस ...