Thursday, September 11सही समय पर सच्ची खबर...

सुप्रीम कोर्ट की बुल्डोजर एक्शन पर रोक, जमीयत की याचिका पर निर्देश

Supreme Court

समरनीति न्यूज, लखनऊ (डेस्क) : Supreme Court On Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर आने वाली 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक हमारी बिना अनुमति के कहीं बुल्डोजर एक्शन न लें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडन अब बंद होना चाहिए।

कहा, सार्वजनिक अतिक्रमण पर लागू नहीं होंगे निर्देश

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन पर हुए अतिक्रमण पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

ये भी पढ़ें : UP : फ्लैट में दिल्ली से बुलाई गई युवती संग 4 छात्रों के अलावा पुलिसकर्मी भी निकला, SSP ने बैठाई जांच  

ये भी पढ़ें : UP : सेल्फी के चक्कर में पूरा परिवार खत्म, ट्रेन से कटकर दंपती और मासूम की मौत