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यूपी में सपा विधायक को 1 साल की सजा, पढ़िए! यह पूरा मामला..

SP MLA Ramakant Yadav sentenced to 1 year in UP

समरनीति न्यूज, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सपा नेता आजम खान और इरफान सोलंकी कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूटे हैं। अब एक और सपा विधायक को कोर्ट से 1 साल की सजा होने की खबर सामने आई है। यह मामला आजमगढ़ से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, सरकारी काम में बाधा डालने और चक्का जाम के मुकदमे में आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव को 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

फूलपुर-पवई सीट से विधायक हैं रमाकांत यादव

रमाकांत यादव विधानसभा फूलपुर-पवई सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कोर्ट ने इस मुकदमे में चार आरोपियों को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोष मुक्त करार दिया है।

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अदालत ने सपा विधायक को 1 वर्ष के कारावास और 2700 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि यह मुकदमा 3 फरवरी 2016 को फूलपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था।

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