

समरनीति न्यूज, बांदा: बांदा में नौकरी का झांसा देकर 3 युवतियों से रेप और अश्लील वीडियो बनाकर यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने दो
आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। यह जानकारी सरकारी अधिवक्ता विमल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि एससी/एसटी कोर्ट ने आज इस केस में आरोपी गुटका कारोबारी स्वतंत्र साहू और सिंचाई विभाग के ठेकेदार लोकेंद्र सिंह चंदेल की जमानत खारिज कर दी है।
लालच देकर 3 युवतियों को बनाया था हवस का शिकार
सरकारी अधिवक्ता विमल सिंह ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जियां खारी कर दीं।

बताते चलें कि बांदा में चार बड़े व्यापारियों और ठेकेदारों के खिलाफ 3 युवतियों ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाकर महीनों यौन शोषण करने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने इस मामले में बांदा के हीरो एजेंसी के मालिक आशीष अग्रवाल, गुटका कारोबारी स्वतंत्र साहू, ठेकेदार लोकेंद्र सिंह चंदेल और नवीन सोनी के खिलाफ मुकदमा लिखा था।

तीनों नौकरी और रुपए का लालच देकर तीन युवतियों को हवस का शिकार बनाया था। पुलिस ने लोकेंद्र और नवीन को गिरफ्तार किया था, जबकि स्वतंत्र साहू और आशीष ने सरेंडर कर दिया था।
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