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चूहे ने यात्री को काटा, रेलवे को देना पड़ा 25 हजार मुआवजा

प्रतिकात्मक फोटो।

समरनीति न्यूज, डेस्क: ट्रेन में चूहे के काटने से घायल एक व्यक्ति को रेलवे ने 25 हजार रूपए का मुआवजा दिया है। यह व्यक्ति रेल यात्री था और यात्रा के दौरान उसे ट्रेन में एक चूहे ने काटकर घायल कर दिया था। यह मुआवजा उनको चिकित्सा खर्च, मानसिक खर्च और अदालती खर्च के रूप में दिया गया है।

सेलम से जुड़ा मामला, उपभोक्ता शिकायत मंच ने दिया फैसला 

बताते हैं कि सेलम (चैन्नई) के रहने वाले वेंकटचलम 8 अगस्त 2014 को ट्रेन से चैन्नई जा रहे थे। रास्ते में ट्रेन में उनको चूहे ने काट लिया था। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत एक उपभोक्ता शिकायत मंच से की। उपभोक्ता शिकायत मंच ने रेलवे को ट्रेन में चूहे के काटने से घायल व्यक्ति को 25 हजार का मुआवजा देने के निर्देश दिए।

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बताया जाता है कि उपभोक्ता शिकायत मंच ने रेलवे को चिकित्सा खर्च के रूप में 2 हजार अलग से देने के भी निर्देश दिए हैं। जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष आर.वी. दीनदयालन और सदस्य एस.राजालक्ष्मी ने यात्री वेंकटचलम को मानसिक प्रताडऩा के लिए भी  मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही अदालती खर्च के रूप में पांच हजार देने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर 25 हजार मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।