

समरनीति न्यूज, लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुष्कर्म मामले में बड़ी राहत मिली है। लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राठौर को आरोपों से बरी कर दिया है। साथ ही निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। बताते चलें कि निचली अदालत ने राठौर के खिलाफ आरोप तय किए थे।
सीतापुर कोतवाली में जनवरी 2025 में हुआ था मुकदमा
शुक्रवार को पारित आदेश में कोर्ट ने कहा है कि मामले में शिकायतकर्ता और आरोपी राठौर के बीच लंबे समय से सहमति से संबंध होने के संकेत मिलते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि परिस्थितियां दो विवाहित वयस्कों के बीच लंबे समय से विवाहेतर और सहमति से संबंधों के संकेत कर रही हैं।
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जनवरी 2025 में सीतापुर कोतवाली में एक महिला ने सांसद राठौर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मुकदमा कराया था। पुलिस ने 30 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मार्च 2025 में उन्हें जमानत मिल गई थी।
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