
समरनीति न्यूज, लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाई है। मामला SBI द्वारा पति के लोन के लिए पत्नी की एफडी से पैसे निकालने का है। बैंक ने एक महिला की सावधि जमा (FD) से उसके दिवंगत पति के लोन बकाया की राशि के लिए 19.90 लाख रुपए निकाल लिए।
हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार
अब कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है कि वह महिला को 19,90,693 की राशि ब्याज सहित 4 सप्ताह के भीतर लौटाए। कोर्ट ने बैंक को दंडात्मक मुआवजे के तौर पर महिला को 1 लाख रुपए भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
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दरअसल, न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह फैसला लखनऊ की रहने वाली नेहा मिश्रा की याचिका पर सुनाया है।
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