समरनीति न्यूज, बांदा : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अदालत ने पत्नी के हत्यारे दोषी पति को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी वकील विजय बहादुर सिंह ने जोरदार बहस की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह विरलतम, क्रूरतम अपराध है, इसमें मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार जुर्माने की भी सजा दी। हत्या का यह मामला बबेरू थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुआ था।
यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार 9अक्टूब 2020 को थाना बबेरु क्षेत्र में नेतानगर कस्बा बबेरु में एक बड़ी भयानक वारदात हुई थी। इस वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया था। दरअसल, बिसंडा के अमलोहरा गांव के रहने वाले किन्नर यादव ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी थी।
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अवैध संबंधों के शक में हत्या की वारदात को करने के बाद हत्यारा पति यहीं नहीं रुका। उसने पत्नी के कथित प्रेमी पर भी हमला किया। फिर पत्नी के सिर को धड़ से अलग कर बालों से सिर उठाकर खुद ही थाना बबेरू पहुंचा। वहां पुलिस के सामने
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जुर्म कबूल लिया था। इस संबंध में मृतका के पिता रामसरन यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जयश्याम शुक्ला ने प्रभावी ढंग से विवेचना की। त्वरित विवेचना कर 27-10-2020 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। आज मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा दी।
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