
समरनीति न्यूज, लखनऊ: मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड केस में आज 14 अक्टूबर 2026 को अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत का फैसला सुनते ही दोनों दोषी मुस्कान और साहिल रोने लगे।
करनी का फल: सजा सुनते ही रोने लगे दोनों
जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में इस केस की सजा सुनाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
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मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। अभियोजन की दलील थी कि मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में साहिल शुक्ला के साथ बराबर की भूमिका निभाई। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए। शव को नीले ड्रम में छिपाने के लिए सीमेंट भरा।
यहां पढ़ें! सौरभ राजपूत हत्याकांड में कब क्या हुआ..
- 24 फरवरी 2025: सौरभ राजपूत लंदन से मेरठ अपने घर पहुंचे।
- 3 मार्च 2025: पुलिस जांच में पता चला कि इसी दौरान सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
- 4 मार्च 2025: हत्यारोपियों ने शव को नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपाने का काम किया।
- 17 मार्च 2025: हत्या की बात सामने आई और शव बरामद होने की जानकारी मिली।
- 18 मार्च 2025: सौरभ के भाई बबलू की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।
- 19 मार्च 2025: दोनों आरोपी जेल भेजे गए।
- 30 सितंबर 2026: अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
- 14 अक्टूबर 2026: अदालत ने दोनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई।
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