
समरनीति न्यूज, लखनऊ: हाई कोर्ट से संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सोमवार को आदेश सुनाया।
पुनरीक्षण याचिका को किया खारिज

हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन) को खारिज करते हुए अंतरिम आदेश को विखंडित कर दिया। अब मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, संभल जामा मस्जिद कमेटी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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