Thursday, October 10सही समय पर सच्ची खबर...

UP : पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका खारिज

UP : Bail of ​​former minister Gayatri Prajapati rejected

समरनीति न्यूज, लखनऊ : पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका खारिज हो गई है। मंत्री गायत्री इस समय दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से यह फैसला आया है।

दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गायत्री

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस फैज आलम की पीठ ने यह फैसला दिया है। दरअसल, पूर्व मंत्री ने मामले में सत्र अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इसके साथ ही जमानत पर रिहा करने की अर्जी भी दी थी। इसी अर्जी पर 10 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। आज शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया।

ये भी पढ़ें : ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर अखिलेश का BJP से सवाल, ‘आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अबतक क्यों नहीं’ 

ये भी पढ़ें : यूपी में 1 IPS और 7 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले