बड़ी खबरः लाउडस्पीकर से अजान पर रोक सही, यह इस्लाम का भाग नहींः हाई कोर्ट
समरनीति न्यूज, डेस्कः आज शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान देना दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप जैसा है। हाई कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना, यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है।
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हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान इस्लाम का भाग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का भाग नहीं है। कहा कि मानव आवाज में भी मस्जिदों से अजान दे सकते हैं। इसके साथ ही मस्जिद से अजान देने पर रोक लगाने वाले जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश को रद्द कर दिया है।
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हाई कोर्ट ने अपन...