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हाईकोर्ट ने पूछा, ब्रजभूषण, राजा भइया और धनंज्य को शस्त्र लाइसेंस कैसे मिले?

हाईकोर्ट ने पूछा, ब्रजभूषण, राजा भइया और धनंज्य को शस्त्र लाइसेंस कैसे मिले?

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंसों के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। खासकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने पर। कोर्ट ने राजा भईया, ब्रजभूषण सिंह और धनंजय सिंह समेत 19 बाहुबलियों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने संबंधित रिपोर्ट तलब की है। 26 मई तक हाईकोर्ट ने मांगा पूरा ब्यौरा साथ ही प्रशासन से पूछा है कि इन बाहुबलियों को शस्त्र लाइसेंस कैसे मिल गए। हाईकोर्ट ने कुल 19 बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की रिपोर्ट तलब की है। मामले में हाईकोर्ट के सख्त रुख से हड़कंप मच गया है। ये भी पढ़ें: STF के हाथों ऐसे मारा गया कुख्यात अनिल दुजाना.., पश्चिमी यूपी और दिल्ली NCR में था आतंक 26 मई तक हाईकोर्ट ने पूरा ब्यौरा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने संत कबीर नगर के रहने जयशंकर की याचिका पर दिया है। ये भी पढ़ें...