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Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, कहा-24 घंटे में दें जानकारी

Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, कहा-24 घंटे में दें जानकारी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को जमकर फटकारा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को तगड़ा झटका देते हुए इलेक्टोरल बांड की पूरी जानकारी 12 मार्च यानी मंगलवार शाम तक देने को कहा। एसबीआई इसके लिए तीन महीने का समय मांग रहा था। इलेक्टोरल बांड मतलब राजनीतिक पार्टियों को चंदा। पूछा क्या कर रहे थे 26 दिन तक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने एसबीआई को जमकर फटकारा है। साथ ही पूछा कि कोर्ट ने 15 फरवरी को संबंधित आदेश दिए थे। फिर 26 दिन तक क्या कर रहे थे। एसबीआई की ओर से कई तरह की बातें कही गईं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कल शाम यानी मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बांड संबंधित सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। ये भी पढ़ें : BigBreaking : भारत में CAA लागू, मोदी सरकार ने जारी कि...
कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

कितना मिला है चंदा, 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां बताएं – सुप्रीम कोर्ट

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समरनीति न्यूज, पॅालिटिकल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सख्त हो गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर बड़ा फैसला दिया है> एससी ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग को 30 मई तक चंदे की जानकारी दी जाए। ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा केंद्र सरकारी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। एडीआर ने मांग की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाने के साथ ही चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो। 30 मई तक सभी राजनीतिक दल देंगे आयोग को चंदे की जानकारी  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी सभी राजनीतिक दल 30 मई तक चुनाव आयोग को एक सीलबंद लिफाफे में सौंपे। सीजेआई रं...