कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैरजमानती वारंट
समरनीति न्यूज, इलाहाबाद: यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश विधायकों-सांसदों पर मुकदमों के निपटारे को गठित विशेष अदालत ने यह आदेश दिए हैं। विशेष न्यायधीश पवन कुमार तिवारी ने यह आदेश पिछले एक साल कई तारीखों पर जमानती वारंट के बावजूद हाजिर न होने पर दिया गया है।
बार-बार वारंट के बावजूद नहीं अदालत में नहीं हो रही थीं हाजिर
पूरा मामला वर्ष 2010 की घटना से जुड़ा है। यह मुकदमा लखनऊ में 2011 से विचाराधीन है। बताया जाता है कि 14 फरवरी 2011 को कोर्ट ने संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया। इसके बाद भी कई सम्मन जारी हुए और 18 अगस्त 2017 को 10 हजार का जमानती वारंट जारी हुआ।
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17 सितंबर 2018 तक 12 तारीखों पर जमानती वारंट जारी हुआ। लेकिन इसके बाद भी रीता बह...
