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किशोरी से दुराचार में 10 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

किशोरी से दुराचार में 10 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

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समरनीति न्यूज, चित्रूकटः किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उससे दुराचार करने के आरोपित को चित्रकूट के विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) दिनेश कुमार प्रथम ने 10साल का सश्रम कारावास और 20हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। चित्रकूट के सहायक अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि मऊ थाने के एक गांव के एक व्यक्ति ने 1फरवरी 2014 को रिपोर्ट लिखाई थी। ये भी पढ़ेंः अदालत के आदेश पर दिल्ली के एल्कान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल व 2 टीचरों पर मुकदमा, छात्रा रिक्षा की सुसाइड का मामला वादी का कहना था कि उसके गांव का नर्बदा प्रसाद उर्फ बदवा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। बाद में उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल कर दिया। शनिवार को दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। ...