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Encounter: बांदा में बड़ी घटना-मासूम को उठा ले जाकर दुष्कर्म-फिर जंगल में छोड़ा, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

Encounter: बांदा में बड़ी घटना-मासूम को उठा ले जाकर दुष्कर्म-फिर जंगल में छोड़ा, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

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समरनीति न्यूज, बांदा: बीती रात बांदा में एक बड़ी वारदात हो गई। हालांकि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक मासूम को बचा लिया गया। साथ ही दरिंदे अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बताते हैं कि कामांध युवक ने 3 साल की मासूम को घर से उठा ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे जंगल में लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। पुलिस ने रात 2 बजे बच्ची को जंगल से रोते-बिलखते किया बरामद रात 9 बजे करीब परिजनों ने बांदा पुलिस को बच्ची के लापता होने की जानकारी दी। एसपी पलाश बंसल ने तुरंत ही पुलिस टीमें लगाकर बच्ची की तलाश शुरू कराई। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ संदिग्धों को उठाया। इसके बाद दुष्कर्म आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बच्ची को देर रात जंगल से बरामद किया। बताते हैं कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि बच्ची को दुष्कर्म के बाद जंगल में छोड़ दिया है। ...
इस राज्य में बलात्कारियों को लगेंगे नपुंसक बनाने के इंजेक्शन, सख्त कानून हुआ लागू

इस राज्य में बलात्कारियों को लगेंगे नपुंसक बनाने के इंजेक्शन, सख्त कानून हुआ लागू

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समरनीति न्यूज, डेस्कः भारत समेत पूरी दुनियां में बलात्कार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर बच्चियों से दरिंदगी के मामले सभ्य समाज में चिंता का विषय हैं। देश में बीते कुछ समय से हुईं ऐसी घिनौनी घटनाओं ने मानव समाज को हिलाकर रख दिया है। हर कोई समाज में बढ़ती इस दरिंदगी को लेकर सहमा हुआ है। ऐसे में बच्चियों से दरिंदगी करने वाले रेपिस्टों के प्रति सख्त कानून की राहत देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, अमेरिका के अलाबामा राज्य में रेप को लेकर नया कानून बना है जिसे वहां के राजनेताओं ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। अलग-अलग तरीकों से दी जाती हैं सजाएं   दरअसल, रेप के दोषियों को दुनियाभर में कई सख्त तरीकों से सजा दी जाती है, जैसे जहर पिलाकर मारना, पत्थर मारकर मौत के घाट उतारना, केमिकल देकर मारना या फिर गैस चैंबर में जहरीली गैस से दम घुटवा देना। अब एक नया कानून बना है। वह रेप के दोषियों को नपुं...
किशोरी से दुराचार में 10 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

किशोरी से दुराचार में 10 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

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समरनीति न्यूज, चित्रूकटः किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उससे दुराचार करने के आरोपित को चित्रकूट के विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) दिनेश कुमार प्रथम ने 10साल का सश्रम कारावास और 20हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। चित्रकूट के सहायक अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि मऊ थाने के एक गांव के एक व्यक्ति ने 1फरवरी 2014 को रिपोर्ट लिखाई थी। ये भी पढ़ेंः अदालत के आदेश पर दिल्ली के एल्कान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल व 2 टीचरों पर मुकदमा, छात्रा रिक्षा की सुसाइड का मामला वादी का कहना था कि उसके गांव का नर्बदा प्रसाद उर्फ बदवा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। बाद में उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल कर दिया। शनिवार को दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। ...