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सपा मुखिया अखिलेश यादव बोले, सीएम केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत

सपा मुखिया अखिलेश यादव बोले, सीएम केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट से मिली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत है। कहा- 'संविधान विरोधी ही करते हैं दुरुपयोग' अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया X पर कहा है कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत ‘संविधान की जीत’है। सपा मुखिया ने यह भी कहा है कि संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। कहा कि न्याय के दरवाजे पर https://samarneetinews.com/bignews-bail-to-cm-arvindkejriwal-conditional-bail-from-supremecourt/ दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। बताते चलें कि कई महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। वह कथित शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे। ये भी पढ़ें : बड़ी खबर : CM अरविंद केजरीवाल को जमानत,...
बड़ी खबर : CM अरविंद केजरीवाल को जमानत, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त बेल

बड़ी खबर : CM अरविंद केजरीवाल को जमानत, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त बेल

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लखनऊ न्यूज डेस्क : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई महीनों बाद जमानत मिल गई है। बतायाजा रहा है कि शराब घोटाले के आरोपों में बंद केजरीवाल को 10-10 लाख के दो मुचलकों पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं। बताते हैं कि शर्त के अनुसार जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे। न आफिस जा सकेंगे, न किसी फाइल पर साइन कर सकेंगे उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी है। इस मामले में वह कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। बताते चलें कि कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीती 21 मार्च को हुई थी। फिर लोकसभा चुनाव में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के लिए जमानत दी थी। 2 जून को उन्होंने वापस सरेंडर कर दिया था। केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना ह...
रिया की जमानत खारिज, शोविक भी अभी जेल में रहेगा

रिया की जमानत खारिज, शोविक भी अभी जेल में रहेगा

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समरनीति न्यूज, मनोरंजन डेस्क : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग मामले में शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। इन दोनों के अतिरिक्त मामले में आरोपी सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा, अब्दुल बासित, दिपेश सावंत और जैद विलात्रा की भी जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब ये सभी आरोपी सात दिन बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका डालेंगे। उधर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि एनसीबी ने कोर्ट से अपील की है कि कैज़ान इब्राहिम को दी गई जमानत को भी रद्द कर दिया जाए। ये भी पढ़े : Update SSR case : रिया चक्रवर्ती-महेश भट्ट में थी खास नजदीकियां..! व्हाट्सएप चैट वायरल एनसीबी ने अदालत में आवेदन देते हुए कहा है कि सुशांत की मौत से जुड़े इस ड्रग्स मामले के सभी आरोपियों का उससे सीधा संपर्क है। बताते चलें कि रिया चक्रवर्ती मुंबई के भायखला जेल म...
भगोड़े नीरव मोदी को नहीं मिली लंदन में जमानत, वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने चौथी वार खारिज की याचिका

भगोड़े नीरव मोदी को नहीं मिली लंदन में जमानत, वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने चौथी वार खारिज की याचिका

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समरनीति न्यूज डेस्क: देश के बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर लंदन फरार हीरा व्यवसायी नीरव मोदी को अभी जेल में ही रहना होगा। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव की जमानत याचिका चौथी बार खारिज कर दी है। भगोड़ा नीरज मोदी पिछले 15 महीने से फरार है। नीरव इस समय लंदन की जेल में बंद है। उसने कई  बैंकों को 13 हजार करोड़ का चूना लगाया था। नीरव मोदी की साजिश की वजह से पीएनबी बैंक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। पीएनवी का शेयर लुढ़क कर जमीन पर पहुंच गया था। जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ हड़कंप मच गया था। हालांकि इस बीच नीरव मोदी देश छोड़कर फरार होने में सफल हो गया, लेकिन तभी से भारत सरकार नीरव मोदी स्वदेश लाने की कोशिश में जुट गई थी। नीरव मोदी की लंदन में गिरफ्तारी हुई थी। अबतक 3 बार खारिज हो चुकी है याचिका लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट तीन बार नीरव की याचिका खारिज कर चुकी है। कोर्ट को लगता ह...
उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी विधायक को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत

उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी विधायक को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत

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लखनऊः  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप व हत्या के मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विधायक की अर्जी पर दखल देने से भी साफ इंकार कर दिया। सुनवाई कर रही बेंच ने जांच एजेंसी की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के पिता की मौत की वजह जानने के लिए एम्स के डाक्टरों का नया मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया जाए। सीबीआई का कहना था कि पीड़िता के पिता की मौत की वजह, दो अलग-अलग मेडिकल बोर्डों ने अलग-अलग बताई हैं। इससे स्थिति अस्पष्ट हो गई है। इसलिए तीसरे मेडिकल बोर्ड बनाने को मंजूरी दी जाए। अदालत ने कहा कि सीबीआई को खुद ऐसे फैसले लेने का अधिकार है। इसलिए अदालत सीधेतौर पर इसमें कोई दखल नहीं देगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सीबीआई को कोई परेशानी है तो अलग से अर्जी दाखिल कर सकती है। उधर, मा...