सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से कहा पैसे लौटाओ, नहीं तो जेल..
समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को सुप्रीमकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। अनिल और एक अन्य खिलाफ बकाया भुगतान न करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर 3 अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को फैसला सुनाया। फैसले में देश की सर्वोच्च अदालत ने एरिक्सन कंपनी को 453 करोड़ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि अगर 4 हफ्ते में यह रकम नहीं लौटाई तो अनिल अंबामी को 3 महीने की जेल होगी।
कोर्ट ने दिया पैसा लौटाने के लिए 4 सप्ताह का समय
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनिल अंबानी और 2 निदेशकों को चार हफ्ते में एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ का भुगतान करना ही होगा। अगर भुगतान नहीं करते हैं तो तीन माह जेल में रहेंगे। इतना ही नहीं कोर्ट ने अनिल पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है।
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