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प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन होंगे बंद

समरनीति न्यूज, नई दिल्ली :  प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में बाहर से आने वाले 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बंद किया जाए। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा, ऐसे वाहनों की सूची हो आनलाइन 

साथ ही अदालत ने मामले में दिल्ली सरकार को ऐसे वाहनों को वेबसाइट सूची डालने का निर्देश दिया है जिनके रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेशों के बाद दिल्ली सरकार को समाचार पत्रों में भी इसे प्रकाशित कराना होगा।

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बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को भी कहा है जिसपर आम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा पाएं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील से कहा है कि आप इवनिंग वॉक कीजिये और फिर देखिए कि बाहर कैसी स्थिति है। उच्चतम न्यायालय ने ईपीसीए को आपातकालीन हालात से निपटने के लिए उपाय करने को कहा है।